बालोद-जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में कृषि भूमि को अवैध प्लाटिंग कर बेचने के मामले में रेवेन्यू विभाग ने जमीन दलालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्रदेश रुचि वेबपोर्टल में प्रमुखता से खबर प्रकाशित होने पश्चात् एसडीएम गंगाधर वाहिले और तहसीलदार ने जिला मुख्यालय में चल रहे अवैध प्लांटिंग का स्थल निरक्षण किया गया।जिसके बाद बालोद ब्लाक में अवैध प्लाटिंग पर अंकुश लगाने एसडीएम ने बगैर ले आउट एप्रूवल के डायवर्टेड प्लाटों की नकल देने पर रोक लगा दी है। एसडीएम के इस निर्देश के बाद जमीन दलालो में हड़कंप मचा हुआ है। जिस पर जमीन दलाल अपने अपने आकाओं को सपर्क साध रहे है।
एसडीएम ने आरआई और पटवारी को नकल देने पर लगाई रोक
ज्ञात हो कि बालोद जिला मुख्यालय में स्टेडियम के पास ,कुंदरूपारा , रेलवे कॉलोनी, आमापारा, शिकारीपारा, बुडा तलाब रोड, हीरापुर रोड़,सिवनी,पाकुरभाट,झलमला में कृषि भूमि पर सारे नियम कायदों को ताक में रख प्लाटिंग की जा रही है । जिसका खबर प्रमुखता से प्रकाशित करने पर एसडीएम स्थल का निरक्षण कर बालोद ब्लाक के आरआई और पटवारी को नकल देने पर रोक लगाई है। यहां नियमों को ताक पर रखकर अवैध प्लाटिंग से मध्यमवर्गीय परिवार ठगे जा रहे हैं। उन्हें डायवर्टेड प्लाट का हवाला देकर महंगे दामों पर प्लाट बेचे जा रहे हैं।