
जिसका विरोध करने पर भारी मात्रा में पुलिस बल बुला कर तत्कालीन विधायक भैयाराम सिन्हा, हलधर साहू, योगराज भारती और सुनील सोनी के साथ मे वाद विवाद कर धक्का मुक्की किया गया था, और बाद में इन्ही लोगो के ही विरुद्ध विरुद्ध उक्त पुलिस कर्मी के साथ गाली गलौच कर मारपीट कर शासकीय कार्य मे बाधा पहुँचने का आरोप लगा कर बालोद थाना में रिपोर्ट दर्ज किया गया था, आरोपीगण के अधिवक्ता भेषकुमार साहू के द्वारा लगाए गए उक्त आरोप का बचाव करते हुए, न्यायसंगत बहस किया था, जिस पर आज दिनांक को विद्यावान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती श्यामवती मराबी बालोद के द्वारा निर्णय पारित करते हुए पुलिस के द्वारा लगाए गए आरोप से दोषमुक्त करने का आदेश पारित की है ।कांग्रेस के पूर्व विधायक और पदाधिकरियों के दोषमुक्ति पर बालोद जिला कांग्रेस कमेटी ने सत्य और न्याय की जीत बताते हुए, खुशियां मनाये और अधिवक्ता को बधाई व शुभकामनाएं दी है।




















