बालोद – बालोद जिले में इन दिनों अपराधियों की कुंडली कुछ ठीक नही चल रही है बालोद जिला न्यायालय अब दुष्कर्म हत्या जैसे अपराधों से जुड़े मामलों के आरोपियों पर किसी भी तरह की रियायत के मूड में भी नजर नही आ रही है जिला सत्र न्यायाधीश के. विनोद कुजूर के न्यायालय द्वारा जिले के गुरुर थानांतर्गत कावेरी गांव के आरोपी प्रवीण कुमार साहू को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (ठ) के अपराध में आजीवन कारावास व 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण लोक अभियोजक प्रशांत पारख के अनुसार घटना दिनांक 28.11.2018 के लगभग 6:30 बजे ग्राम कनेरी स्थित कंकालिन मंदिर में झाडू लगाने जा रही 26 वर्षीय मंदबुद्धि महिला को आरोपी प्रवीण कुमार साहू ने हाथ पकड़कर मंदिर के पास स्थित झोपड़ी में ले जाकर जबरदस्ती बलात्कार किया, जिसे मंदिर के आस -पास के लोगों द्वारा आरोपी को पीड़िता का हाथ को पकड़कर झोपड़ी में ले जाते व झोपड़ी के अंदर बलात्कार करते हुए देखा, लोगों को देखकर आरोपी वहां से भाग गया, उक्त घटना की जानकारी मंदबुद्धि महिला की माता को दिया। महिला की माता की रिपोर्ट पर थाना गुरूर द्वारा अपराध क्र. 246 / 2018 पर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(ठ) का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर उक्त दण्ड से दण्डित किया या।