बालोद- बालोद न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश मनोज सिंह ठाकुर ने आरोपी ओमप्रकाश देशमुख (23) व उनकी मां चुन्नी बाई देशमुख (41) निवासी गोडमर्रा थाना सुरेगांव को धारा 302/34 के अपराध में आजीवन कारावास व 100 रुपए अर्थदंड और धारा 201/34 के अपराध में सात साल का कारावास एवं 100 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
प्रकरण के अपर लोक अभियोजक चित्रांगद देशमुख के अनुसार घटना वर्ष 2019 में हुई थी। 8 मई की रात करीब 9 बजे मोहन लाल देशमुख ऋणपुस्तिका व गाड़ी की चाबी को लेकर अपनी पत्नी एवं बेटे के साथ विवाद किया था। 9 मई 2019 की रात को आरोपी ने मोहन लाल का गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के दूसरे दिन गांव वालों को घर बुलाकर आरोपी बेटे व पत्नी ने मोहन लाल की मृत होने की जानकारी दी।सब कुछ तो ठीक चल रहा था, तबीयत भी खराब नहीं हुई थी ऐसे में अचानक मौत कैसे हो गई, यह सोचकर ग्राम कोटवार एवं अन्य लोगों ने मौत के संबंध में आशंका जताई। जिसके बाद सुरेगांव पुलिस को सूचना दी गई। घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस ने पंचनामा के बाद शव का पीएम कराने शासकीय अस्पताल डौंडीलोहारा भेजा। पीएम होने के बाद डॉक्टरों ने रिपोर्ट में खुलासा किया कि गला दबाकर मोहन लाल को किसी ने मारा है।