बालोद- बालोद जिले के 3458 निवेशकों से 14 करोड़ 26 लाख 56 हजार 728 रुपये की धोखाधड़ी करने वाले बी.एन.गोल्ड रियल इस्टेट एण्ड एलाईड लिमिटेड तथा बी.एन.जी.ग्लोबल चिटफंड कंपनी के डारेक्टर गुरुविंदर सिंह संधू को बालोद पुलिस ने गिरप्तार कर न्ययालय में पेश किया गया है। डायरेक्टर तथा कंपनी की संपत्ति कुर्क कर निवेशकों के रूपये वापसी की कार्यवाही किया जा रहा है। जिसका खुलासा सोमवार को कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेसवार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीआर पोर्ते ने किया।
जिले के 3458 निवेशकों से 14 करोड़ 26 लाख 56 हज़ार 728 रुपये का किया धोखाधड़ी।
अतरिक्त पुलिस अधीक्षक डीआर पोर्ते ने बताया कि प्रार्थी मोहन लाल साहू पिता जेठूराम साहू साकिन भेड़िया नवागाॅव के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि बी.एन.गोल्ड रियल इस्टेट एण्ड एलाईड लिमिटेड तथा बी.एन.जी.ग्लोबल कंपनी के आरोपी डायरेक्टर गुरूविंदर सिंह संधु पिता चरणजीत सिंह संधु तथा अन्य डायरेक्टर के द्वारा, राशि जमा करने के बदले अधिक ब्याज देकर दोगुना रकम देने का लालच देकर रूपये जमा करवाया गया है और वर्ष 2017 में मैच्युरिटी पूर्ण होने के बाद भी रकम नहीं देकर कंपनी बंद कर भाग गये हैं, कि रिपोर्ट पर आरोपी डायरेक्टर के विरूद्ध थाना बालोद में अपराध क्रमांक 224/2015, 608/2016 धारा 420,34 भदवि. 3,4,5 ईनामी चिटफंड धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978 की धारा 10 छ.ग. निक्षेपकों के संरक्षण अधिनियम 2005 पंजीबद्ध किया गया।
जिला बालोद में आरोपी कंपनी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 224/2015 तथा अपराध क्रमांक 608/2016 दर्ज किया गया है। विवेचना के दौरान अन्य निवेशकों से भी इस कंपनी द्वारा ठगी की जानकारी ली गई। जो बी.एन.गोल्ड रियल इस्टेट एण्ड एलाईड लिमिटेड तथा बी.एन.जी.ग्लोबल कंपनी द्वारा जिला बालोद के 3458 निवेशकों से कुल 14,26,56,728/-रूपये की धोखाधड़ी किया है ।
डायरेक्टर का छग सहित 5 प्रदेशो में है चल अचल सम्पति को कुर्की करने की जा रही है कार्यवाही
आरोपी डायरेक्टर तथा कंपनी की छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश में अचल संपत्ति (जमीन) है। डायरेक्टर तथा कंपनी के चल-अचल संपत्ति की जानकारी लिया जाकर कुर्की की कार्यवाही किया जाकर, निवेशकों को रूपये वापस करने की कार्यवाही भी की जा रही है।
बी.एन.गोल्ड रियल इस्टेट एण्ड एलाईड लिमिटेड तथा बी.एन.जी.ग्लोबल कंपनी के डायरेक्टर द्वारा बड़ी रकम लेकर की गई धोखाधड़ी के अपराध को गंभीरता से लिया जाकर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह मीणा के निर्देषन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री डी.आर पोर्ते के मार्गदर्षन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री दिनेष कुमार सिन्हा के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक जी.एस.ठाकुर के नेतृत्व में फरार आरोपियों की पता तलाष लगातार की जा रही है। आरोपी कंपनी के विरूद्ध छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, सरगुजा, रायपुर, कोरबा, बेमेतरा, मुंगेली, कांकेर, महासमुंद जिला में भी अपराध पंजीबद्ध है तथा पंजाब, मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान के कई जिलों में इस कंपनी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध है।
प्रकरण में आरोपी संजय नंदवार पिता राजेश नंदवार, उम्र 33 वर्ष साकिन लोधीखेड़ा, जिला-छिंदवाड़ा (म.प्र.) को दिनांक 06.11.2015 को एवं आरोपी सचिन दामोर पिता रायसिंह दामोर उम्र 33 वर्ष, साकिन इंद्रपुरी नांदला (म.प्र.) को दिनांक 24.07.2018 को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर अन्य आरोपियों के विरूद्ध धारा 173(8) जा.फौ.के तहत चालान पेष किया गया था।
प्रकरण के आरोपी गुरूविंदर सिंह संधु पिता चरणजीत सिंह संधु उम्र 42 वर्ष, स्थाई पता-ग्राम पिंडोरी निजरन, थाना आदमपुर जिला-जालंधर (पंजाब) वर्तमान पता-प्लाट नंबर 24 टावर इनक्लेव फेष-2 वडाला चैक गुरूद्वारा के सामने थाना बारको कैम्प जिला जालंधर (पंजाब) का केन्द्रीय जेल बड़वानी (म0प्र0) में निरूद्ध होने की सूचना होने पर माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद से आरोपी गुरूविंदर सिंह संधू का प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया था। जिसे उप निरीक्षक अमित तिवारी, आरक्षक योगेष सिन्हा, आरक्षक प्रवीण साहू, आरक्षक पुरूषोत्तम यादव एवं आरक्षक शोभित मरकाम को केन्द्रीय जेल बड़वानी भेजकर आरोपी गुरूविंदर सिंह संधु को आज न्यायालय पेश किया गया है।