बालोद-भिलाई इस्पात संयंत्र (स्टील अथारिटी ऑफ लिमिटेड) में ओ.सी. टी. के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर कुल 23 लाख रुपये का धोखाधड़ी करने वाले उमेश चन्द्रा को बालोद पुलिस ने आज अवंतीविहार रायपुर से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया है।उक्त आरोपी के अतिरिक्त अन्य आरोपियों का अपराध में संलिप्त होने का हुआ खुलासा है।बालोद पुलिस ने बताया कि प्रार्थी जोहन लाल खरे पिता श्री नंदलाल खरे उम्र 50 साल सा. वार्ड नं. 20 दल्लीराजहरा जिला बालोद ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 25.जनवरी 2020 से 26सितंबर .2020 तक प्रार्थी के पुत्र लाकेश खरे को स्टील अथारिटी ऑफ लिमिटेड (बी.एस.पी) में आपरेटर कम टेकनिशियन के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर तथा फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र जारी कर कुल रकम 23,00,000 रू रकम का धोखाधडी करने व आरोपीगण 01 उमेश चन्द्रा सा. श्रीराम हाईट्स फ्लैट नं. 607, अवंती विहार रायपुर, 02.वेंकटेश राव सा. भिलाई नगर जिला दुर्ग, 03 मनोज श्रीवास्तव सा.रायपुर चौक टिकरापारा रायपुर, 04. राहुल पटेल सा. सारंगढ़ (रायगढ़) के विरूद्ध थाना बालोद में अप.क 187/21 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था।उक्त बड़ी रकम लेकर की गई धोखाधड़ी के अपराध को गंभीरता से लिया जाकर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री डी.आर पोर्ते के निर्देशन में तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री दिनेश कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक शिशिर पाण्डे के हमराह एक विशेष टीम तैयार कर तकनीकी सहयोग व मुखबीर तंत्र से प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपियों की सघन पतासाजी किया गया। इस क्रम में आरोपी उमेश चन्द्रा पिता रेशम लाल चन्द्रा उम्र 26 साल सा. श्रीराम हाईट्स फ्लैट नं. 607, अवंती विहार रायपुर को किराये के मकान से हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो भिलाई इस्पात संयंत्र (स्टील अथारिटी ऑफ लिमिटेड) में ओ.सी. टी. के पद पर लाकेश खरे को लगाने के लिये कुल 23,00,000/ रूपये फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र तैयार कर प्रार्थी से कुल 23,00,000/ रूपये लेकर धोखाधड़ी करना कबूल किया गया साथ ही आरोपी के द्वारा रकम वापसी के लिये 03 नग चेक प्रार्थी को दिया गया था, जो कि संबंधित खाते में रकम नहीं होने से चेक बाउंस हो गया था। जिसे वजह सबूत में अन्य दस्तावेजों के साथ जप्त किया गया है। विवेचना में आरोपी उमेश चन्द्रा द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करना पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर आज दिनांक 20.06.21 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।इस धोखाधड़ी के अपराध को सुलझाने में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री दिनेश कुमार सिन्हा, थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक जी.एस. ठाकुर, उप निरीक्षक शिशिर पाण्डेय, आरक्षक भोपसिंह साहू, आरक्षक योगेश सिन्हा, सायबर सेल से प्र.आर. रूमलाल चुरेन्द्र एवं आरक्षक मिथलेश यादव व थाना बालोद के अन्य स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।