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हाईकोर्ट का एक्शन: DIG पारुल माथुर और SP विजय पांडेय को अवमानना नोटिस

बिलासपुर। न्यायिक आदेश की अनदेखी पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए डीआईजी पारुल माथुर और जांजगीर-चांपा के एसपी विजय पांडेय को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।

मामला पामगढ़ निवासी विवेक भारती से जुड़ा है। उनके पिता की सेवानिवृत्ति के बाद अनुकंपा नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट पहले ही आदेश दे चुका था। लेकिन तय 90 दिन के भीतर आदेश का पालन नहीं हुआ। इस पर अधिवक्ता अभिषेक पांडेय और प्रिय अग्रवाल ने कोर्ट की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत याचिका दायर कर कड़ी कार्रवाई की मांग की।

हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए नोटिस जारी किया है। खास बात यह है कि सिर्फ जुलाई 2025 में ही अदालत में 1149 अवमानना याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जो बताती हैं कि सरकारी आदेशों की अनदेखी कितनी आम हो गई है।

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