बालोद, ।संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में अब गाड़ियों की अव्यवस्थित पार्किंग नहीं चलेगी। अपर कलेक्टर ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि सभी अधिकारी-कर्मचारी और आगंतुक अपने वाहन सिर्फ तय पार्किंग स्थलों पर ही लगाएं। आदेश में चेतावनी दी गई है कि अगर किसी ने नियम तोड़ा, तो उसे चालान भरना होगा और जरूरी हुआ तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी झेलनी पड़ सकती है।
नए नियमों के तहत दोपहिया वाहन जिला कार्यालय भवन के सामने बनी बाउंड्रीवॉल के पास पार्क किए जा सकते हैं, जबकि चारपहिया वाहनों के लिए कार्यालय भवन के दाईं ओर डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने और पीछे की ओर पार्किंग स्थल तय किया गया है।
गौरतलब है कि कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य विभागों के दफ्तर इसी परिसर में हैं, जहां अब तक गाड़ियों को जहां-तहां खड़ा कर दिया जाता था। इससे न केवल अव्यवस्था फैलती थी, बल्कि आवागमन में भी परेशानी होती थी। इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
अब तय है – यदि आपने वाहन पार्किंग स्थल पर नहीं लगाया, तो कार्रवाई तय है।




















