
जिला शिक्षा अधिकारी मरकले ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 जून 2025 को सरजूराम ठाकुर अपने शासकीय कक्ष में स्प्राइट की बोतल में शराब मिलाकर उसका सेवन करते पाए गए। यह कृत्य न केवल शैक्षणिक मर्यादा के खिलाफ है, बल्कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई
विकासखंड शिक्षा अधिकारी, डौण्डी द्वारा की गई अनुशंसा पर जिला स्तर से कार्यवाही करते हुए शिक्षक ठाकुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, डौण्डी नियत किया गया है तथा नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

भाजपा नेता की सक्रियता से खुला मामला
इस मामले का खुलासा तब हुआ जब भाजपा मंडल अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार सिन्हा अपने क्षेत्रीय दौरे के तहत शासकीय प्राथमिक शाला चिपरा पहुंचे। वहाँ प्रधान पाठक को नशे की हालत में पाया गया। संदेह के आधार पर जब तलाशी ली गई तो स्प्राइट की बोतल में शराब मिलने की पुष्टि हुई। श्री सिन्हा ने तत्काल इस संबंध में लिखित शिकायत विकासखंड शिक्षा अधिकारी को सौंपी थी, जिसमें फोटो और वीडियो साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए।




















