बालोद, गुरूर विकासखंड के ग्राम पंचायत पोंड में अवैध रेत उत्खनन की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम गुरूर श्री रामकुमार सोनकर ने सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम पोंड में रेत खदान की कोई स्वीकृति नहीं है, बावजूद इसके यहां लगातार अवैध उत्खनन की सूचनाएं विभिन्न समाचार माध्यमों से मिल रही थीं। इन शिकायतों के बावजूद पंचायत द्वारा न तो कोई सूचना प्रशासन को दी गई और न ही रोकथाम हेतु कोई ठोस कदम उठाया गया।
एसडीएम ने नोटिस में उल्लेख किया है कि इस प्रकार की लापरवाही सरपंच की संदिग्ध भूमिका को दर्शाती है और यह उनके पदीय दायित्वों के प्रति घोर उपेक्षा को दर्शाता है। यह कार्य छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्रवाई के योग्य है, जिसके अंतर्गत सरपंच को पद से पृथक कर आगामी छह वर्षों तक पंचायत चुनावों में भाग लेने से वंचित किया जा सकता है।
सरपंच को निर्देशित किया गया है कि वे नोटिस प्राप्ति के दो दिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।




















