बालोद पुलिस का सख्त संदेश: किराएदार की जानकारी देना अब अनिवार्य, लापरवाही पर मकान मालिक पर होगी कार्रवाई
बढ़ते अपराध पर नियंत्रण के लिए उठाया गया कदम, थाने में किराएदार का विवरण देना अनिवार्य; ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा
बालोद। बालोद जिले में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी को देखते हुए जिला पुलिस प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाते हुए नए निर्देश जारी किए हैं। अब जिले में कोई भी व्यक्ति यदि अपने मकान में किसी बाहरी व्यक्ति को किराए पर रखता है, तो उसे उस किराएदार की पूरी जानकारी नजदीकी थाना या पुलिस चौकी में अनिवार्य रूप से दर्ज करानी होगी।
बालोद पुलिस के अनुसार, मुख्यालय होने के कारण शहर में कई लोग बाहर से आकर किराए पर निवास करते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किराएदार की पूरी जानकारी — जिसमें नाम, मोबाइल नंबर, स्थायी पता, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पहचान पत्र, या राशन कार्ड की प्रतियां शामिल हैं — थाने में जमा करना जरूरी है। यह जानकारी किराएदार फॉर्म के माध्यम से दी जाएगी, जो संबंधित थाना या चौकी से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ पुलिस के सिटिजन सर्विस पोर्टल के माध्यम से भी यह फॉर्म ऑनलाइन भरा जा सकता है।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी चेतावनी के अनुसार, यदि किसी मकान मालिक ने किराएदार की जानकारी पुलिस को नहीं दी और वह किराएदार किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त पाया गया, तो संबंधित मकान मालिक पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
बालोद पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा व्यवस्था को सहयोग प्रदान करते हुए समय पर किराएदार की सूचना पुलिस को उपलब्ध कराएं। इससे न केवल कानून व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि भविष्य में संभावित अपराधों से भी बचाव संभव हो सकेगा।
ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट:
https://citizenservices.chhattisgarh.gov.in (सिटिजन सर्विस पोर्टल)
प्रदेशरूचि की अपील :
सभी नागरिक जागरूक बने, नियमों का पालन करें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें ताकि बालोद को एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण शहर बनाया जा सके।




















