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कलेक्टर ने किया जिले में पदस्थ राप्रसे अधिकारियों के कार्यों का किया विभाजन…. चंद्रकान्त कौशिक रहेंगे ADM… इसके अलावा किसी मिला कौन सा प्रभार.पढ़े पूरी खबर

बालोद, कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चन्द्रवाल द्वारा जिले में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कार्य विभाजन आदेश आदेश जारी किया है। जिसके अंतर्गत जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. संजय कन्नौजे को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का संपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। इसी तरह अपर कलेक्टर  चंद्रकांत कौशिक को उप जिला निर्वाचन अधिकारी (सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचन) के साथ-साथ अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं जिला दण्डाधिकारी के अधीन जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है।
कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. संजय कन्नौजे को ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, क्रेडा विभाग, प्रभारी अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कृषि विभाग, पशु पालन एवं पशु चिकित्सा विभाग, मत्स्य विभाग, उद्यानिकी विभाग, रेशम विभाग, ग्रामोद्योग विभाग, अंत्यावसायी विभाग, उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, कौशल विकास, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा तकनीकी, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, समग्र शिक्षा, स्वामी आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी एवं हिन्दी, आयुष विभाग, जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य की जिम्मेदारी दी गई है।
इसी तरह अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक को राजस्व जिला बालोद के अलावा राजस्व अनुविभाग बालोद, गुरूर, गुंडरदेही, डौंडी एवं डौंडीलोहारा राजस्व अधिकारियों द्वारा भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रकरण 170 (ख) को छोड़कर तहसील बालोद, गुरूर, गुडरदेही, डौण्डीलोहारा, डौण्डी, अर्जुन्दा, एवं मार्री बंगला (देवरी) के अंतर्गत उद्भूत अपील एवं पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन के प्रकरण का निराकरण। पंचायत राज अधिनियम से संबंधित मामले, नजूल पट्टोें का नवीनीकरण व नजूल शाखा के प्रकरण।, कृषि खातों की अधिकतम जोत सीमा अधिनियम के प्रकरण, कतिपय वृक्ष कटाई से संबंधित अपील प्रकरण की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह श्री कौशिक को प्रभारी अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकार, सूचना का अधिकार विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत जिला विवाह अधिकारी, विशेष विवाह अधिनियम के तहत मामले, छ.ग. विवाह का अनिवार्य पंजीयन नियम, 2006 संबंधी कार्य, बंदोबस्त लेखों में सुधार संबंधी समस्त मामले, भू-अभिलेखों में सुधार संबंधी समस्त मामले, शोध क्षमता प्रमाण पत्र जारी करना (रूपये 25 लाख से ऊपर 50 लाख तक), बन्दोबस्त चालू रहनेे के दौरान राजस्व में कमी, ऋण मुक्ति अधिनियम 1976 पट्टाधृति अधिनियम 1984 व 1998 के अंतर्गत अपील एवं पुनरीक्षण के प्रकरणों का निराकरण, भू-अर्जन प्रकरणों में 10 लाख तक मुवाअजा प्रकरण अनुमोदन करना तथा इसके ऊपर के प्रकरण कलेक्टर को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना। सक्षम अधिकारी नगर भूमि सीमा बालोद अधिनियम समाप्ति उपरान्त शेष अनुसंसगिक कार्यवाही हेतु, सूखा राहत एवं पुर्नवास शाखा केवल प्रशासनिक स्वीकृति हेतु नस्तियाँ कलेक्टर को प्रस्तुत होगी। नगर भूमि सीमा शाखा, कानून व्यवस्था संबंधी वरिष्ठ कार्यालयों के पत्राचार, नीतिगत एवं महत्वपूर्ण नस्तियां जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे, कोविड-19 एक्सेग्रिसा भुगतान, भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, भू-अभिलेख, जिला खेल अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, मुख्यमंत्री घोषणा, शासकीय आवास आबंटन, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र से संबंधित पत्र, प्रकरण का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा  अपर कलेक्टर कौशिक को कृषि उपज मंडी, खनिज, आबकारी, नगरीय निकाय, ग्राम तथा नगर निवेश विभाग का नोडल अधिकारी की भी जिम्मेदारी दी गई है।
इसी तरह अपर कलेक्टर  अजय किशोर लकरा को वित्त, स्थापना शाखा एवं जिला नाजरात शाखा का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि समूह बीमा योजना की जमा राशि का अतिम भुगतान तथा कर्मचारियों के सामान्य या विभागीय भविष्य निधि खाता में जमा राशि एवं अवकाश नगदीकरण ग्रेज्युटी की राशि का अंतिम भुगतान स्वीकृति, अधीक्षक या सहायक अधीक्षक एवं भू-अभिलेख विभागस्तर तक अधिकारियों/कर्मचारियो के सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम या आशिंक अंतिम विकर्षण यात्रा भत्ता चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति, जिला कार्यालयों के समस्त शाखाओं के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाशों की स्वीकृति, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वार्षिक वेतनवृद्धि, विद्युत देयक, पीओएल टेलीफोन एवं डाकतार संबंधी देयकों की स्वीकृति का अधिकार, लेखन सामग्री एवं अन्य आकस्मिक निधि एवं अन्य निधियों एवं अन्य निधियों से व्यय संबंधित देयक 20000 रुपये सीमा तक की स्वीकृति का अधिकार, अनुपयोगी डेड स्टाॅक जो रूपये 50 हजार का हो अपलेखन करने का अधिकार आदि। चोरी हुये 20 हजार रूपये तक की सामग्री को अपलेखन करने का अधिकार, छ.ग. के निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रभारी अधिकारी (चिटफंड कंपनी संबंधी प्रकरण), भू-राजस्व संहिता 1959 राजस्व पुस्तक परिपत्र एवं कृषि खातों की उच्चतम सीमा अधिनियम के तहत मूल, अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विचार के होने प्राप्त वाले प्रकरणों (बालोद ,गुरूर, गुण्डरदेही, डौण्डीलोहारा, डौण्डी अनुविभाग), लोक सभा, राज्यसभा, विधानसभा, स्थगन, ध्यानाकर्षण प्रश्नों का समयावधि में समक्ष अधिकारी से अनुमोदन कराकर निराकरण, डिप्टी कलेक्टर (परि.) नायब तहसीलदार (परि.) के प्रशिक्षण कार्यकम का टीप प्रतिवेदन प्राप्त करने एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण की समीक्षा, राजस्व कार्यालय, न्यायालयों का निरीक्षण ध् पर्यवेक्षण कर राजस्व शिकायत, प्रकरणों का निराकरण-समीक्षा कर यथोशीघ्र प्रतिवेदन जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करना, जिला विभागीय जाँच अधिकारी, यातायात, जिला सडक सुरक्षा, परिवहन, जिला जेल से संबंधित नस्तिया, आयुक्त और शासन को भेजी जाने वाली नस्तियों की समीक्षा एवं नीतिगत नस्तियों को कलेक्टर को प्रस्तुत करने, कलेक्टर की अनुपस्थिति में आम जनता से मिलने का कार्य, रोस्टर अनुसार जिला कार्यालयों की शाखाओं एवं सभी अधीनस्थ राजस्व विभाग के कार्यालय का निरीक्षण, राज्योत्सव, मेला के प्रभारी अधिकारी, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका क्षेत्र में मत्स्य पालन हेतु जल क्षेत्र लीज पर प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्तुत अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन प्रकरणों के निराकरण, नजूल पट्टो का नवीनीकरण व नजूल शाखा के ऐसे प्रकरण व नस्तीयों में जिसमें कलेक्टर के आदेश अनिवार्य न हो अपर कलेक्टर के रूप में अंतिम निराकरण का अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भी सौंपा गया है। अपर कलेक्टर  कौशिक को राजस्व लेखा शाखा, जिला नजूल अधिकारी बालोद, विधि विधायी, अभियोजन शाखाध्लोक आयो, भू-बटन, (क) 7500 वर्गफूट तक शासकीय भूमि का बंटन, अत्तिक्रमि भूमि का व्यवस्थापन, (ख) आबादी, नजूल पट्टों को भूमि स्वामी के हक में परिवर्तित करना। (फी होल्ड करना), (ग) परिवर्तित भूमि के विरुद्ध वार्षिक भू-भाटक की वसूली, राहत एवं बाढ़ नियंत्रण और पुनर्वास शाखा, अभिलेख कोष्ठ हिन्दी, अंग्रेजी, मुख्य प्रतिलिपिकार (नकल शाखा), सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन, जनगणन, अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण कर क्वांटिफिएबल डाटा के संबंध में, सांख्यिकी लिपिक, अल्प बचत शाखा, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान, स्वेच्छानुदान शाखा, विविध शाखा (जैसे आई.टी.आई, पॉलिटेक्निक, नवोदय, केन्द्रीय विद्यालय, परीक्षा शाखा), विधायक जनसंपर्क अनुदान, सिविल सूट व्यवहार वाद ध् उच्च न्यायालय से संबंधित पिटिशन, राज्य आपदा मोचन निधि, शासन स्तर एवं जिला स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों के संबंध में तैयारी (डाटा संकलन, समीक्षा), आडिट, निरीक्षण शाखा, रोस्टर के अनुसार जिला कार्यालय के शाखाओं, सभी अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों, तहसील कार्यालयों, जनपद पंचायत कार्यालयों, जिला पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालयों एवं जिला कोषालय, उपकोषालय का निरीक्षण, राजस्व विभाग अंतर्गत तृतीय लिपिक वर्गीय एवं चतुर्थ श्रेणी के चल, अचल संपत्ति क्रय, विक्रय करने की अनुमति, लायसेंस शाखा, व्यापम, लोक सेवा आयोग व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक शाखा-01, 02 एवं 03, आर.बी.सी. 6-4 के प्रकरणों की स्वीकृति एवं सड़क दुर्घटना के सोलेसियम फण्ड में अंतिम स्वीकृति का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग, नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग, ए.डी.बी., श्रम विभाग, विद्युत विभाग, आदिवासी विकास विभाग, परिवहन विभाग, खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, वेयर हाउस, मार्कफेड शाखा, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, सहकारिता विभाग का नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य का निर्वहन करेंगे।
इसी तरह डिप्टी कलेक्टर  प्राची ठाकुर को स्टेशनरी और प्रपत्र, रेडकास, प्रस्तुतकार शाखा, सोलिशियम फण्ड, राजस्व लेखा, राजस्व लेखापाल (आंकिक, तकाबी, राजस्व मोहर्रिर, ब्रिक्स), अग्निवीर सैनिकों की भर्ती पूर्व प्रशिक्षण, रैली का आयोजन, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रमाण-पत्र सत्यापन अधिकारी, पुरातत्त्व एवं संग्रहालय, जाति, निवास एवं अन्य प्रमाण-पत्र का सत्यापन, जिला सत्कार शाखा के कार्य का पर्यवेक्षण, सहायक अधीक्षक (राजस्व, सामान्य), लोक सेवा केन्द्र, कलेक्टर के वाहन, अन्य कार्य हेतु पी.ओ.एल. पर्ची हस्ताक्षर करना, अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत धारा 10 में विशेष अधिकारी, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं की समीक्षा, जिला जनसूचना अधिकारी, आवक-जावक शाखा, शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का क्रियान्वयन हेतु सहायक नोडल अधिकारी, जनमन का सहायक नोडल अधिकारी, वक्फ सम्पत्ति, देव स्थल, धर्मस्व एवं पुनर्वास, सार्वजनिक ट्रस्ट मॉनिटरिंग, जनसंपर्क शाखा, पासपोर्ट शाखा, पर्यावरण संरक्षरण, प्रदूषण नियंत्रण शाखा, एन.जी.टी.के समस्त आदेशों का पालन, सचिव, जिला साक्षरता समिति, पर्यटन मण्डल से संबंधित कार्य, कोविड-19, शिकायत शाखा, मुख्यमंत्री जनचैपाल, जनदर्शन, कलेक्टर जनचैपाल, समय-सीमा, पीजीएन, पीजी, पोर्टल, मुख्यमंत्री सचिव, अतिविशिष्ट व्यक्तियों आदि से प्राप्त पत्रों का अंतिम निराकरण हेतु नस्तियां अपर कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे, जिला कार्यालय परिसर उद्यान का देखरेख, सुरक्षा व्यवस्था, राष्ट्रीय ई-गवर्नेस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वान, ई-डिस्ट्रिक्स, सी. एस.सी. चॉईस परियोजना एवं लोक सेवा केन्द्र तथा जिले के आई.टी से संबंधित समस्त कार्यों के लिए पदेन सचिव एवं प्रभारी अधिकारी, वीडियो कांफ्रेंस, चिप्स, एनआईसी का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कलेक्टर चन्द्रकांत कौशिक के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत करने, जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग, हाऊसिंग बोर्ड, अग्रणी बैंक, समाज कल्याण विभाग, शक्कर कारखाना का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य का निर्वहन करेंगे।
इसी तरह अपर कलेक्टर नूतन कुमार कंवर को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी डौण्डी का सम्पूर्ण प्रभार, अनुभाग क्षेत्र के लिए भू अर्जन अधिकारी, उप मण्डी डौण्डी, नोडल अधिकारी जिला खनिज न्यास एवं सीएसआर के साथ-साथ जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य का निर्वहन करेंगे।
इसी तरह डिप्टी कलेक्टर  सुरेश कुमार साहू को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी बालोद का सम्पूर्ण प्रभार, अनुभाग क्षेत्र के लिए भू-अर्जन अधिकारी, मण्डी बालोद, जिला सत्कार अधिकारी के साथ-साथ जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य का निर्वहन करेंगे।
इसी तरह डिप्टी कलेक्टर  राम कुमार सोनकर को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी गुरूर का सम्पूर्ण प्रभार, अनुभाग क्षेत्र के लिए भू-अर्जन अधिकारी, उप मंडी गुरूर, जिला खेल अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी खेल के साथ-साथ जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य का निर्वहन करेंगे।
इसी तरह डिप्टी कलेक्टर शिवनाथ बघेल को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी डौण्डीलोहारा का सम्पूर्ण प्रभार, अनुभाग क्षेत्र के लिए भू-अर्जन अधिकारी, उप मंडी डौण्डीलोहारा के साथ-साथ जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य का निर्वहन करेंगे।
इसी तरह डिप्टी कलेक्टर प्रतिमा ठाकरे झा को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी गुण्डरदेही का सम्पूर्ण प्रभार, अनुभाग क्षेत्र के लिए भू-अर्जन अधिकारी के साथ-साथ जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य का निर्वहन करेंगे।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में जिले में पदस्थ अधिकारियों की लिंक अधिकारी की नियुक्ति भी की गई है। जिसके अंतर्गत अपर कलेक्टर चन्द्रकांत कौशिक का लिंक अधिकारी अपर कलेक्टर  अजय किशोर लकरा होंगे। इसी तरह अपर कलेक्टर अजय किशोर लकरा के लिंक अधिकारी अपर कलेक्टर चन्द्रकांत कौशिक तथा डिप्टी कलेक्टर  प्राची ठाकुर का लिंक अधिकारी अपर कलेक्टर  अजय किशोर लकरा होंगे।

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