बालोद।बालोद ब्लाक के ग्राम पंचायत परसोदा के सचिव , सरपंच और कुछ पंचों पर मनमानी करने एवं शासन के पैसे का बंदरबांट करने गंभीर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने गुरुवार को बालोद कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को लिखित शिकायत करते हुए दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत परसोदा के ग्राम सभा में जो प्रस्ताव अथवा अनुमोदन किया जाता है समस्त ग्रामवासी के समक्ष के विरुद्ध ग्राम पंचायत द्वारा कार्य किया गया है। ग्राम सभा में प्रस्ताव किया गया है कि आवास आबादी भूमी पूर्व में सरपंच द्वारा अपात्रों को अबंटित किया गया था, जिस पर ग्रामीणों के शिकायत उपरांत निरस्त किया गया है ।जिसमे सुनील साहू, किसुन साहू, राधेश्याम साहू को ग्राम पंचायत द्वारा जमीन खाली करने का नोटिस दिया गया था।वही अन्य दो व्यक्ति ईश्वरी साहू व अंगदराम ठाकुर को नोटिस नहीं दिया गया है, जबकि पांचो व्यक्ति अपात्र है। ईश्वरी साहू व अंगदराम को किन करणों से नोटिस नहीं दिया गया है। ग्राम पंचायत में पुछने पर सचिव, सरपंच व पंचो के द्वारा कोई जवाब नही दिया जा रहा है।ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत के सचिव, सरपंच व पंच एवं समस्त ग्रामवासी के समक्ष रामबाई पति आशकरण द्वारा शासकीय भूमि को अवैध रूप से कब्जा किया गया था। जो कि पटवारी, आरआई पंचायत के सभी सदस्य एवं निवसियो के समक्ष सीमाकंन किया गया जिसमें रामबाई पति आशकरण द्वारा अवैध भूमि को अधिग्रहण किया गया था। यह लगभग 0.9 डिसमिल जमीन समस्त ग्रामवासियों एवं पटवारी आरआई एवं ग्राम पंचायत के सचिव, सरपंच एवं पंच के समक्ष जमीन छोड दूंगा कहकर सहमति प्रदान किया है। किन्तु आज तक नहीं छोडा है और उसी जमीन पर ग्राम सभा में आबादी दिया जाना प्रस्तावित है।ग्रामीणों ने बताया कि खिलावन साहू पिता स्व. निर्भय राम साहू, विमला बाई यादव पति सोमन यादव का नाम ग्राम सभा में आवादी हेतु प्रतिक्षा निरस्त सूची में था। जो कि बिना ग्राम सभा प्रस्ताव किये आरक्षित स्थल शासकीय उचित की दुकान अथवा शासकीय भवन बनाने की जगह पर आबादी सुनिश्चित किया गया है जो कि खिलायन साहू ग्राम सभा में प्रतीक्षा सूची से नाम है क्योंकि ग्राम सभा में कहा गया एक भाई अविवाहित है चुकि घर में जगह होने के कारण प्रतिक्षा सूची में किया गया है।ग्रामीणों ने बताया कि जरूरत मंद व प्राथामिकता के आधार पर आवास आवंटित किया जाता है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा निःशुल्क अथवा कम प्रीमियम राशि लेकर दिया जाना है जिसके स्थान पर 10 हजार रूपये से लेकर 30 हजार रूपये तक की राशि सचिव, सरपंच व सरपंच पति एवं कुछ पंचो द्वारा जरूरतमंद के घरो मे सम्पर्क किया गया और उसे राशि लेकर आबादी प्रदान किया गया है।ग्राम पंचायत के सरपंथ, सरपंच पति पंचों के द्वारा जिस विकास कार्य के लिये राशि स्वीकृत हुई रहती है, उसके लिये सरपंच पति व पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा स्वयं से ठेका लेकर दूसरे कार्य को करवाया जाता है।
प्रधानंमत्री आवास में जो व्यक्ती प्रथम पंक्ति में है उन्हें नीचे ला कर प्रधानमंत्री आवास हेतु पात्रता श्रेणी में नहीं है उन्हें सबसे पहले आवास का लाभ प्रदान किया गया है। जिसमे से एक हितग्राही प्रधानमंत्री आवास की उम्मीद लगाये बैठा था, किन्तु उसे प्रधानमंत्री आवास प्रदान नहीं किया गया। वो इस दुनिया से चल बसा अभी भी उसका आवास बहुत जर्जर हो चुका है व परिवार के लोग जर्जर घर में रहने को मजबुर है। सरपंच, सरपंच पति द्वारा अपने घर के आसपास घास जमीन अवैध कब्जा कर झोपड़ीनुमा कोठा बनाया है, पंचायत की राशि से नाली बनाकर अतिक्रमण किया गया है। ग्रामीणों ने शीघ्र जांच कर सरपंच, सरपंच पति सचिव पंचो के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग शासन प्रशासन से किया है।इस दौरान सुदामा राम,शिव साहू,शांतनु साहू, शत्रुघन साहू,गणेश राम,योगेन्द्र कुमार, भोलाराम, नारायण, ओमप्रकाश ,पुनीत राम,विजय कुमार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे।