प्रदेश रूचि

अभिप्रेरणा ग्रुप का अभिनव पहल… हिन्दू नववर्ष में दीपमाला से सुशोभित हुआ माँ शीतला का पावन धामछग के राज्यपाल रमेन डेका आज और कल रहेंगे बालोद जिले के प्रवास पर…अधिकारियो के साथ करेंगे बैठक .. केंद्रीय योजनाओं के कार्यों का करेंगे समीक्षा*Video :- प्रधानमंत्री की संवेदना से खिला एक पल — एक बेटी की कला को मिला आदर और अपनापन… पीएम बोले “मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा बेटा…”…खबर के साथ देखे पूरा वीडियो*प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस गांव में हुआ गृह प्रवेश कार्यक्रम….जिपं.अध्यक्ष तारणी चंद्राकर ने कहा प्रधानमंत्री हर गरीबों के सपनों को पूरा कर रहेईदगाह मैदान में नमाज अदा कर मांगी खुशहाली और तरक्की की दुआ.. ईधर नपाध्यक्ष प्रतिभा ने छोटे छोटे बच्चो को गले लगाकर दी बधाई


पिट एनडीपीएस के तहत बिलासपुर कमिश्नर ने दो आरोपियों को तीन माह के लिए भेजा जेल.. क्या है पिट एनडीपीएस

बिलासपुर, आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर ने दो आरोपियों जिसमें जिला बिलासपुर के थाना कोटा के रमेश दुबे पिता जमुना प्रसाद दुबे और जिला सक्ति के थाना बराद्वार के चूड़ामणि साहू को पिट एनडीपीएस के तहत 3- 3 माह के लिए जेल भेजा है । उल्लेखनीय है कि दोनों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षकों ने इस्तगासा पेश किया था,जिसमें पुलिस अधीक्षक सक्ती द्वारा चूड़ामणि साहू के विरुद्ध 2020 में 20.5 किलो गांजा पकड़ने के प्रकरण में दोषसिद्धि की अपील प्रचलित है,भविष्य में और इस तरह की घटना को रोकने समाज पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ देने के विरुद्ध पिट एनडीपीएस के तहत कार्रवाई हेतु प्रस्ताव पर आयुक्त बिलासपुर ने सुनवाई उपरांत धारा 10 के तहत 3 माह के लिए जेल भेजने कार्रवाई की गई । इसी तरह पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने रमेश दुबे के विरुद्ध इस्तगासा में उनके विरुद्ध अपराध क्रमांक 317/2019 में 0.260 किलो गांजा, अपराध क्रमांक 513/2019 में 1.2 किलो गांजा, अपराध क्रमांक 247/2021 में 0.50 किलो गांजा पकड़ने का अपराध विचाराधीन होने, भविष्य में अपराध रोकने तथा समाज में बुरा प्रभाव पड़ने से रोकने हेतु प्रस्ताव पर आयुक्त बिलासपुर ने सुनवाई उपरांत 3 माह के लिए जेल भेजा गया।

 

जानिए क्या होता है पिट एनडीपीएस एक्ट

 

पिट यानी पीआइटी एनडीपीएस एक्ट 1988 उन गंभीर नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों पर लगाया जाता है जो लगातार उस अपराध में शामिल पाए जाते हैं। यह कार्रवाई शासन की ओर से की जाती है। यह उन अपराधियों के खिलाफ लगाया जाता है जिनका जेल में बंद किया जाना बेहद जरूरी हो जाता है। इसके तहत ऐसे अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है, जिनके द्वारा लगातार अवैध रूप से मादक पदार्थों का व्यापार , गतिविधि की जा रही है। तथा निरूद्ध के बिना ऐसे कार्य को रोकने के अन्य कोई विकल्प नहीं हो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!