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कानून लागू होने से पहले होगी विचार विमर्श..Ministry of Home Affairs ने की मोटर चालको से काम पर लौटे का किया अपील.

 

भारत सरकार Ministry of Home Affairs ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) में10 साल की सज़ा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आजविस्तृत चर्चा की। सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम यह भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार-विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। 

हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने-अपने कामों पर वापस लौट जाएं। 

One thought on “कानून लागू होने से पहले होगी विचार विमर्श..Ministry of Home Affairs ने की मोटर चालको से काम पर लौटे का किया अपील.

  1. वाहन चालकों का मांग बिलकुल जायज है, ऐसा अंधा क़ानून लागु नहीं होना चाहिए

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