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आचार संहिता के साथ बालोद जिले में धारा 144 लागू…40% ज्यादा दिव्यांग तथा 80 वर्ष से अधिक व्यक्ति को मिलेगी घर पहुंच मतदान की सुविधा….और क्या हुआ इस बार चुनावी नियमो में।बदलाव…पढ़े पूरी खबर

 

बालोद, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुलदीप शर्मा ने कहा कि बालोद जिले में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के अंतर्गत जिले में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने हेतु सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्हांेने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों तथा आदर्श आचार सहिंता के प्रावधानों के अनुरूप जिले में निर्वाचन कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होगा। कलेक्टर शर्मा आज आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के उपरांत सयुंक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित पे्रसवार्ता के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। श्री शर्मा ने कहा कि जारी किए गए निर्वाचन कार्यक्रमों के तहत बालोद जिले के तीनों विधानसभा में 17 नवंबर को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। इस दौरान, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रकांत कौशिक, अपर कलेक्टर शशांक पाण्डेय सहित जिले के प्रिंट व इलेक्ट्राॅनिक मीडिया के पत्रकार मौजूद थे।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए विधानसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार जिले के तीनांे विधानसभा क्षेत्रों केे लिए उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। इसी तरह नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी की तिथि 31 अक्टूबर तथा अभ्यर्थीयों की नाम वापसी की अंतिम तिथि 02 नवंबर तथा मतदान की तिथि 17 नवंबर को निर्धारित की गई है। इसी तरह मतगणना की तिथि 03 दिसंबर को निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 06 लाख 88 हजार 281 मतदाता हैं। जिसमें 03 लाख 38 हजार 582 पुरूष मतदाता, 03 लाख 49 हजार 688 महिला मतदाता और 11 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। सर्विस वोटर्स की संख्या 2669, 18 से 19 वर्ष के नये मतदाताओं की संख्या 26 हजार 25, दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 6360, 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजूर्ग मतदाताआंें की संख्या 4554 है।
उन्होंने बताया कि जिले में कुल 814 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। जिसमें विधानसभा 59-संजारी बालोद के 258 मतदान केन्द्र, विधानसभा 60-डौण्डीलोहारा के 270 मतदान केन्द्र और विधानसभा 61-गुण्डरदेही के 286 मतदान केन्द्र शामिल हंै। पूर्व में जिले में 815 मतदान केन्द्र थे, जिसमें युक्तियुक्तकरण के पश्चात डौण्डीलोहारा विधानसभा के दल्लीराजहरा स्थित एक मतदान केन्द्र का विलोपन किया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा निर्वाचन में जिले के 50 प्रतिशत मतदान केन्द्रों (407 मतदान केन्द्रों) में वेबकास्टिंग किया जाएगा। जिले के प्रत्येक विकासखण्ड में 01-01 मतदान केन्द्रों का संचालन महिला मतदान कर्मियों के द्वारा किया जाएगा। जिले के 01-01 मतदान केन्द्र का संचालन दिव्यांग मतदान कर्मियों एवं सबसे युवा मतदान कर्मियों के द्वारा किया जाएगा।

श्री शर्मा ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए मतदान सामग्री वितरण, संग्रहण, ईव्हीएम, वीवीपेट, स्ट्रांग रूम तथा चुनाव मतगणना कार्य हेतु निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-160 में उल्लेखित नियमों के तहत लाईवलीहुड कालेज पाकुरभाट जिला बालोद के सम्पूर्ण भवन एवं परिसर सहित जिला बालोद के 814 मतदान केन्द्र भवनों का अधिग्रहण किया गया है। आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 17 उपधारा 3 के उपक्लॉज (बी) एवं धारा 21 तथा सशस्त्र नियम 2016 के तहत बालोद राजस्व जिला अंतर्गत समस्त लाइसेंसधारियों की आगनेय अस्त्र-शस्त्र जमा किये जाने निर्देश जारी किया गया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिला में भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित न हो तथा इन अस्त्र-शस्त्रों का दुरूपयोग न किया जा सके। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिले में परिशांति बनाये रखने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया गया है। घातक अस्त्र-शस्त्रों का प्रदर्शन सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंधित है। कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी शस्त्र जुलुस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा। मतदान केन्द्र, मतगणना स्थल जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय आदि में धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संगठन के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय कार्यवाही किया जायेगा। छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दण्डाधिकारी जिला बालोद के द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक निषेध किया गया है। शेष समय में प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा अनुमति प्राप्त होने पर ही अनुमेय ध्वनि में ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जा सकेगा। वाहनों में भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति पश्चात ही कर सकेंगे।


श्री शर्मा ने बताया कि नाम-निर्देशन हेतु फार्म भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 21 अक्टूबर 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे के मध्य लिया जायेगा। नाम-निर्देशन फार्म आयोग के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार शासकीय अवकाश एवं द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को नहीं लिया जायेगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम से अथवा निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त खाता बैंक में चुनाव व्यय हेतु खुलवायेंगे। सहकारी बैंक में भी खाता खुलवा सकते हैं। एक अभ्यर्थी अधिकतम 40 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी को फार्म 26 में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिले के नियंत्रण कक्ष में टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करके आवश्यक सुझाव अथवा शिकायत दर्ज करा सकते हैं। केवायसी एप के माध्यम से विधानसभा अंतर्गत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं। मतदान कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट के द्वारा मतदान किये जाने हेतु मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण केन्द्र परिसर में सुविधा केन्द्र स्थापित किया जायेगा। साथ ही दिव्यांग (40 प्रतिशत से अधिक) एवं 80़वर्ष से ऊपर के ऐसे मतदाता जो कि मतदान किये जाने मतदान केन्द्र में जाने में अक्षम है, उन्हें मतदान कर्मी उनके घर जाकर मतदान करायेंगे। नाम-निर्देशन फार्म प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी व उनके साथ चार अन्य लोग ही नाम निर्देशन कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। इसी प्रकार नाम निर्देशन कक्ष के 100 मीटर के दायरें में एक अभ्यर्थी केवल तीन वाहन ही ला सकते हैं। नाम-निर्देशन फार्म अभ्यर्थी अथवा उनके प्रस्तावक प्रस्तुत कर सकते हैं। एक अभ्यर्थी अधिकतम चार नाम-निर्देशन प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त व छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अन्य राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रत्याशी के अलावा अन्य प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का विकल्प देना होगा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 10000 रुपये व अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी को 5000 रुपये की सुरक्षा निधि जमा करना होगा। सुरक्षा निधि ऑनलाईन अथवा चेक के द्वारा ग्राह्य नहीं होगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। नामनिर्देशन फार्म में सभी प्रविष्टियांे को अनिवार्य रूप से भरना आवश्यक है। जो लागू न हो वहां निरंक अथवा नील अंकित करना आवश्यक है। इसके साथ ही आवश्यकतानुसार अभ्यर्थी, प्रस्ताव अभिकर्ता का हस्ताक्षर अनिवार्य है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी को फार्म-ए एवं फार्म-बी नाम निर्देशन के अंतिम तिथि को दोपहर 03 बजे के पूर्व अनिवार्य तौर पर प्रस्तुत करना होगा। जिले में चुनाव संबंधित शिकायतों के निराकरण एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु 27 एफएसटी एवं 27 एसएसटी का गठन किया गया है।

 

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