प्रदेश रूचि

बड़ी खबर :- NH30 में भीषण सड़क हादसा,दुर्घटना में 4 लोगो की हुई मौतदेखिए कलेक्टर साहब बालोद आरटीओ की मेहरबानी से अनफिट बसों की बढ़ी रफ्तार… इधर बालोद परिवहन संघ ने भी सांसद के पास रख दी अपनी मांगकुसुमकसा समिति प्रबंधन ने निकाला था फरमान: 50% बारदाना किसानों को लाना होगा, विरोध में जनपद सदस्य संजय बैस आए सामने, प्रबंधन ने फैसला लिया वापसस्वच्छता दीदीयो द्वारा धरना प्रदर्शन कर अंतिम दिन रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापनउप मुख्यमंत्री अरुण साव ने वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ केक काटकर अपने जन्मदिन की शुरुआत की..वही बालोद जिले के भाजपा नेताओ ने भी लोरमी पहुंचकर दिए बधाई


अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ पालिका प्रशासन हुआ सख्त .. अवैध प्लाटिंग करने वाले 22 लोगो को नोटिश जारी… 5 दिनों के भीतर होगी ये कार्यवाही

बालोद-बालोद शहर में चल रहे अवैध प्लाटिंग व निर्माण करने के मामले में नगर पालिका ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएमओ ने 22 भूस्वामियों के विरुद्घ नोटिस जारी किया है । नोटिस के बाद अवैध प्लाटिंग से जुड़े लोगों में हड़कंप है। बालोद नगर पालिका क्षेत्र के 22 भूस्वामियों को नोटिस जारी किया गया है।जिला मुख्यालय के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रो में अवैध प्लाटिंग का काम धड़ल्ले से चल रहा है। पिछले कुछ सालों में कई जगहों पर कालोनी भी खडी हो गई, वही राजस्व विभाग द्वारा पिछले वर्ष अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही केवल खानापूर्ति के लिए किया था जिसके बाद भूल गई और अवैध प्लाटिंग का खेल फिर शुरू हो गया हैं। बालोद शहर में बिना अनुमति के अवैध प्लाटिंग व कालोनी खड़ी हो गई है, लेकिन राजस्व अमले को देखने तक की फुरसत नहीं। इस कारण अवैध प्लाटिंग का धंधा फलता-फूलता जा रहा है।

पालिका ने पिछले वर्ष 17 भूस्वामियों को जारी किया था नोटिस

नगर पालिका सहित ग्रामीण क्षेत्रो में भूमाफियाओं द्वारा लगातार कृषि भूमि में अवैध प्लॉटिंग का काम किया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। इसके पूर्व में नगर पालिका की प्रशासन द्वारा भूस्वामियों को नोटिस जारी किया गया था। लेकिन तीन अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही कर खानापूर्ति किया था।जिसके बाद अवैध प्लाटिंग का खेल धडल्ले से जारी है। ज्ञात हो कि नगर पालिका बालोद क्षेत्र सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रो में अवैध प्लाटिंग धड़ल्ले से किया जा रहा हैं। अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ नगर पालिका प्रशासन द्वारा नोटिस जारी करने से भूस्वामियों में हडकंप है। शहर में अवैध प्लाटिंग करके जमीन बेचने वालों का कारोबार जोरों से चल रहा है।

अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने अफसरों को फुर्सत नहीं

जिले मुख्यालय में अवैध प्लाटिंग के कारोबार पर अंकुश लगाने को लेकर बड़े अफसरों को फुर्सत ही नहीं है, जबकि नियम विरुद्ध अनेक कालोनियां तैयार हो गई है। बड़े अफसरों ने तो इन क्षेत्रों का मुआयना तक नहीं किया है। अवैध प्लाटिंग क्षेत्र में अगर अफसरों के भ्रमण हो जाये तो अनेक तथ्य उजागर होंगे। अब तक तो अवैध प्लाटिंग करने वालों के नाम ही चिन्हित किए गए हैं। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जो नाम सामने आए हैं, उनके द्वारा कितनी जमीन बेची गई है और किसे बेची गई है। नियम विरुद्ध रजिस्ट्री कैसे हो गई ? जब तक ऊपर से लेकर नीचे तक संरक्षण नहीं मिलेगा, इस तरह की कालोनी बस नहीं सकती। अब देखना है कि आने वाले समय में इस मामले में प्रशासन क्या रुख अपनाता है। जिसका बेसब्री से इंतजार है।

नगर पालिका ने 22 भूमि स्वामी को जारी किया नोटिस

सीएमओ सुनील अग्रहरि ने बताया कि जहां अवैध प्लाटिंग की जा रही है वहां कार्रवाई करने की तैयारी है। रिक्त भूमि खसरा नं.575/4 दुर्गहीन, 575/7 मुकुंद दुर्गु, 65/1, 67 चेतनलाल, 631 सुनीता जैन, 634/2, 634/3 नरेंद्र कुमार, 917/1 चन्द्रहास,533/4 3 533/13 हेमंत तिवारी, 513/16, 513/2 बुधारू, 731/2, 731/27, 732 धनेश्वरी, 533/1 बद्रीनाथ, 543/1, 543/2, 543/3, 533/3, 533/7, 533/8 कृष्ण कुमार, , 731/28 कुलेश्वरी, 639/1, 639/2, 639/3 मुकेश कुमार, 655/3 दुष्यंत, 549/2 खेमलाल, 454, 455, 456 पोषण लाल, 549/15 भवर लाल जैन, 1178 शिवकुमार, 650/1 भूपत सिह, 734/1 केजुराम, 734/4 मदनलाल, 734/5 बालाराम, 735/6 महादेव द्वारा अवैध प्लाटिंग की जानकारी होते ही नगर पालिका द्वारा कार्रवाही किए जाने नोटिस जारी किया गया है।

पालिका ने 5 दिन के भीतर अवैध प्लाटिंग में मुरुम डालकर समतलीकरण एवं रोड़ को हटाने दी गई चेतावनी

नगरपालिका जारी किए गए नोटिस में कहा है कि कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग कर मुरुम समतलीकरण एवं रोड़ बनाया गया है, वो अवैधानिक, आपत्तिजनक एवं नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 ग के विपरीत हैं। जिसे हटाने पूर्व में भी नोटिस जारी की जा चुकी हैं। जगह का निरीक्षण करने पर किसी भी प्रकार की हटाने की कार्यवाही नही की गई हैं। नोटिस में कड़े शब्दो में 5 दिन के भीतर अवैध प्लाटिंग में मुरुम डालकर समतलीकरण एवं रोड़ को हटाकर लिखित में नगरपालिका को अवगत कराने की चेतावनी दी गई हैं। नही तो छत्तीसगढ़ कालोनाईजर निबंधन शर्ते नियम 2013 संसोधन नियम 2016, 2019 के अनुसार धारा 15 एवं 15 (क) के तहत कार्यवाही की जाएगी।

बालोद जिला मुख्यालय के बाद झलमला में भूमाफियाओं का दबदबा..अवैध प्लाटिंग पर शिकंजा कसने प्रशासन विफल

 

*बारिस ने खोली अवैध कालोनियो के व्यवस्थाओं की पोल… बिना ड्रेन सिस्टम की कालोनियां दे रही गंभीर बीमारियों को निमंत्रण….प्रशासन की खामोशी से जिला मुख्यालय के आसपास अब भी जारी अवैध प्लाटिंग*

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!