प्रदेश रूचि

गुरुर नपं अध्यक्ष के खिलाफ लाये गए अविश्वास प्रस्ताव पर लगी रोक को हाई कोर्ट ने किया खारिज

बालोद- शनिवार को एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई कर बिलासपुर हाईकोर्ट ने गुरुर नगर पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव पर लगी रोक को हटाते हुए अध्यक्ष टिकेश्वर साहू की रिट याचिका खारिज कर दी। बता दे गुरुर के पार्षदों द्वारा 9 फरवरी 2022 को नगर पंचायत अध्यक्ष टिकेश्वर साहू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें कलेक्टर ने आदेश पारित करते हुए 25 फरवरी 22 को नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए 11 मार्च 22 की तिथि निर्धारित की थी। लेकिन, अध्यक्ष टिकेश्वरी साहू द्वारा हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर उक्त आदेश के विरुद्ध स्टे प्राप्त किया गया था। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले पार्षदों की तरफ से अधिवक्ता प्रतीक शर्मा ने पैरवी करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को बताया कि, अध्यक्ष की यह याचिका डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार खारिज होने योग्य है, जिसे स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने शनिवार को अध्यक्ष टिकेश्वर साहू की रिट याचिका खारिज कर दी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!