कलेक्ट्रेट में अब नहीं लगेगी भीड़! बालोद प्रशासन ने 500 मीटर दायरे में लागू की धारा 163
बालोद। जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए संयुक्त जिला कार्यालय परिसर और उसके आसपास के 500 मीटर क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिव्या उमेश मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163…




















