फूहड़ और अश्लीलता की तो होगी कार्रवाई
कलेक्टर की ओर से जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के दिए गए दिशा-निर्देश के अनुसार ही करना है। किसी भी आयोजन स्थल पर किसी भी तरह की फूहड़ या अश्लीलता नहीं होनी चाहिए नहीं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोजन के दौरान किसी भी तरह की घटना से बचने के लिए आयोजन स्थल पर अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार की सामग्री, पर्याप्त पार्किंग सुविधा, स्वयं सेवकों की संख्या और स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाए।
प्रशासन ने कार्यक्रम रात्रि 10 बजे तक ही करने की अनुमति दी है। इसके बाद यदि गरबा किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। आयोजन स्थल पर आने-जाने वाले व्यक्तियों के लिए रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाए तो अन्य लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग आसानी से की जा सके।
बुखार होने पर आयोजन स्थल में प्रवेश नहीं
कलेक्टर जनमेजय महोबे ने बताया कि आयोजन करने वाले व्यक्ति द्वारा सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग, आक्सीमीटर, हैंडवाश आदि क्यू मैनेजमेंट व्यवस्था के तहत करना होगा। थर्मल स्कैनिंग में बुखार पाए जाने पर या कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण मिलने पर आयोजन स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाए।