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बालोद जिला प्रशासन ने भी गरबा को लेकर दी अनुमति… लेकिन गरबा आयोजकों को करना होगा इन नियमो का पालन

बालोद- कोरोना वायरस के मद्देनजर जिला प्रशासन ने इस साल नवरात्र में रास गरबा, डांडिया और भजन के लिए अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए प्रशासन ने अनिवार्य शर्त भी रख दी है। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले ही इस कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। यानी वैक्सीन के दोनों डोज लगना अनिवार्य है। इलाके के थाना प्रभारी को कार्यक्रम की सूचना देना होगा।आयोजन स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा 150 व्यक्ति जो भी कम होने के साथ ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। आयोजन स्थल पर निकासी आने-जाने के लिए अलग-अलग रखना होगा। दिन में कम से कम दो बार स्थल को सैनिटाइज करना होगा। यहा आने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग कराई जाएगी। दो लोगों के बीच कम से कम छह फीट की दूरी होना जरूरी है। मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर लगाना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि पिछले साल कोरोना के अधिक मामले होने के कारण गरबा और डांडिया कार्यक्रम नहीं हो पाया था।


फूहड़ और अश्लीलता की तो होगी कार्रवाई

कलेक्टर की ओर से जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के दिए गए दिशा-निर्देश के अनुसार ही करना है। किसी भी आयोजन स्थल पर किसी भी तरह की फूहड़ या अश्लीलता नहीं होनी चाहिए नहीं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोजन के दौरान किसी भी तरह की घटना से बचने के लिए आयोजन स्थल पर अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार की सामग्री, पर्याप्त पार्किंग सुविधा, स्वयं सेवकों की संख्या और स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाए।
प्रशासन ने कार्यक्रम रात्रि 10 बजे तक ही करने की अनुमति दी है। इसके बाद यदि गरबा किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। आयोजन स्थल पर आने-जाने वाले व्यक्तियों के लिए रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाए तो अन्य लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग आसानी से की जा सके।

बुखार होने पर आयोजन स्थल में प्रवेश नहीं

कलेक्टर जनमेजय महोबे  ने बताया कि आयोजन करने वाले व्यक्ति द्वारा सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग, आक्सीमीटर, हैंडवाश आदि क्यू मैनेजमेंट व्यवस्था के तहत करना होगा। थर्मल स्कैनिंग में बुखार पाए जाने पर या कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण मिलने पर आयोजन स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाए।

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