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कांकेर निवासी आर्मी जवान के खिलाफ बालोद थाने में 376 (2)N व विभिन्न धाराओं के तहत हुआ मामला दर्ज….क्या है 376 (2) N…

 

बालोद-बालोद थाना क्षेत्र की युवती को एक आर्मी का जवान शादी का झांसा देकर शाररिक सबंध बनाकर शादी से इंकार करने के मामले सामने आया है।  आरोप लगाने उनकी कथित प्रेमिका युवती है, जो बालोद थाना क्षेत्र की रहने वाली है। युवक कांकेर क्षेत्र का निवासी है। जो कि आर्मी का जवान है। युवती का आरोप है कि शादी का झांसा देकर उसने संबंध बनाया और अब शादी करने से इंकार कर रहा है। दोनों के बीच जब प्रेम प्रसंग था तो इस बीच संबंध बने और इससे वह गर्भवती हो गई।

युवती को दवाई खिलाकर गर्भपात को गिराने की गई कोशिश

जब उसने युवक से शादी करने के लिए कहा तो युवक कहने लगा कि शादी कर लूंगा, लेकिन पहले गर्भपात करवाओ। जब उस लड़की ने मना किया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझसे शादी करना पड़ेगा। तो युवक आनाकानी करने लगा और फिर जबरदस्ती उसे कुछ दवाई खिलाकर गर्भपात कराने की कोशिश की। लेकिन वह दवाई काम नहीं की और गर्भपात नहीं हो पाया। युवती गर्भवती है इसके बाद बात परिजनों तक पहुंची। आरोपी युवक मधुकांत नेताम के खिलाफ धारा 376 (2)N, 366 आईपीसी, 506 बी का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

क्या है 376 (2) N
भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उप धारा (2) के अनुसार यह बताया गया है कि कोई पुलिस अधिकारी पुलिस थाने परिसर की सीमा के अंदर और बाहर या कोई सरकारी कर्मचारी अपने पद और आधिकारिक या शासकीय शक्ति और स्थिति का दुरुपयोग महिला अधिकारी या कर्मचारी के साथ दैहिक शोषण करेगा, तो वह भी बलात्कार ही माना जाएगा।

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