पुलिस के अनुसार, 28 अगस्त को शाम करीब 4:30 बजे भरदा निवासी खोरबाहरा राम ठाकुर ग्राम निपानी स्थित चोवा सिन्हा के पान ठेले पर गुटका खाने के लिए रुके थे। इसी दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति ने उनसे नाम-पता पूछा। खोरबाहरा राम ने अपना नाम-पता बताते हुए कुछ देर पहले दुबई से आने की बात कही। इसी बात को लेकर आरोपी ईश्वर सोनी नाराज हो गया और आवेश में आकर गाली-गलौज करने लगा।
आरोप है कि ईश्वर सोनी ने जान से मारने की धमकी देते हुए अपनी पैंट की जेब में रखे बटनदार चाकू से खोरबाहरा राम के गले के पास वार कर दिया, जिससे उन्हें चोट आई।

घटना के बाद प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बालोद में अपराध क्रमांक 449/2026 के तहत धारा 296(ए), 351(3) और 115(2) बीएनएस में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पान ठेला संचालक से पूछताछ के दौरान पुलिस को आरोपी की पहचान ग्राम निपानी निवासी ईश्वर सोनी के रूप में हुई।
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उसने नाम-पता पूछे जाने के दौरान मिले जवाब से नाराज होकर चाकू से वार करने की बात स्वीकार की। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बटनदार चाकू बरामद किया गया। हथियार के संबंध में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 भी प्रकरण में जोड़ी गई हैं।
आरोपी ईश्वर सोनी, पिता घनाराम सोनी, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम निपानी, थाना एवं जिला बालोद को 31 अगस्त को शाम 4:25 बजे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।













