
बालोद।रेल्वे में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले मुख्य आरोपी उत्तम चंद खाण्डेकर को बालोद पुलिस ने गोदिया(महाराष्ट) से गिरफ्तार किया है।आरोपी द्वारा 19 लाख 55 हजार रूपये लेकर रेल्वे में नौकरी लगाने के नाम से ठगी किया था। पुलिस पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज रामगोपाल गर्ग के निर्देशन पर पुलिस अधीक्षक एस.आर.भगत के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद अशोक कुमार जोशी एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद देवांश सिंह राठौर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय के नेतृत्व में बालोद क्षेत्र के भोले भाले जनताओं एवं बेरोजगार यूवाओं को नौकरी लगाने के नाम पर हो रहे ठगी के आरोपी को गिरफतार करने हेतु वरिष्ठ अधिकारीयों के द्वारा निर्देशित किया गया है।थाना बालोद के ठगी के प्रकरण में प्र.आर.भगवान सिंह धुव्र एवं हरीशचंद्र सिन्हा के नेतृत्व में 02 विशेष टीम बनाकर पूर्व से फरार आरोपी उत्तमचंद खाण्डेकर को गिरफतार करने हेतु जिला गोदिया एवं नागपुर टीम भेजा गया था जो फरार आरोपी उत्तमचंद खाण्डेकर अपने मूल पता को छोड़कर दुसरे जगह रहने की सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा ठगी के आरोपी को पकड़कर थाना बालोद लाया गया।
प्रकरण क्रमांक 01
पुलिस ने बताया कि प्रार्थी घनष्याम ढीमर पिता स्व. विष्णुराम ढीमर उम्र 39 वर्ष सा. रेल्वे कालोनी बालोद थाना व जिला बालोद द्वारा प्रस्तुत षिकायत जांच पर आरोपी डुलेष कुमार साहू, द्वारा प्रार्थी से जान पहचान होने से प्रार्थी को रेल्वे विभाग में स्टेषन मास्टर के पद पर नौकरी लगाने का प्रलोभन दिया जिसके बाद आरोपी अपने मित्र उत्तम खाण्डेकर, अंकुष मिश्रा से परिचय कराया उत्तम खाण्डेकर, अंकुष मिश्रा द्वारा रेल्वे विभाग उच्च अधिकारी होना बताकर। मेरा रेल्वे के बड़े बड़े अधिकारियों से जान पहचान है मै पहले भी कई लोगो को नौकरी लगा चुका हूं कहकर आरोपियों द्वारा प्रार्थी से 11 लाख 08 हजार रुपये लेकर अभी तक नौकरी नही लगवाये है, और न ही पैसा वापस किया है पैसा मांगने पर आज दूंगा कल दूंगा कहकर रकम वापस नही कर धोखाधड़ी करना पाये जाने से थाना बालोद में धारा 420, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्व किया गया है।
प्रकरण क्रमांक 02
पुलिस ने बताया कि प्रार्थी धर्मेन्द्र साहू पिता देव कुमार साहू उम्र 29 वर्ष ग्राम खेरथाडीह थाना द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर जांच पर आरोपी डुलेष कुमार साहू, द्वारा प्रार्थी से जान पहचान होने से प्रार्थी को रेल्वे विभाग में टिकट कलेक्टर के पद पर नौकरी लगाने का प्रलोभन दिया जिसके बाद आरोपी अपने मित्र उत्तम खाण्डेकर, से परिचय कराया उत्तम खाण्डेकर द्वारा स्वयं को रेल्वे विभाग में उच्च अधिकारी होना बताकर मेरा रेल्वे के बड़े बड़े अधिकारियों से जान पहचान है मै पहले भी कई लोगो को नौकरी लगा चुका हूं कहकर आरोपियों द्वारा प्रार्थी से 08 लाख 45 हजार रुपये लेकर अभी तक नौकरी नही लगवाये है, और न ही पैसा वापस किया है पैसा मांगने पर आज दूंगा कल दूंगा कहकर रकम वापस नही कर धोखाधड़ी करना पाये जाने से थाना बालोद में धारा 420, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्व किया गया है।
प्रकरण क्रमांक 03
थाना गुुरूर में धारा 420, 467, 468, 34 भादवि में प्रार्थी हरीओम साहू ग्राम दुपचेरा एवं अक्षय कुमार साहू ग्राम खुदनी थाना गुरूर जिला बालोद को रेल्वे में नौकरी लगाने के पर 24,00,000 रू का किया गया था ठगी।उक्त ठगी के कार्यवाही में थाना बालोद के निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय, प्र.आर. भगवान सिंह धुव्र, हरीषचंद्र सिन्हा, आरक्षक भोपसिंह साहू, वेदप्रकाष भुआर्य, सायबर सेल बालोद से आरक्षक मिथलेश यादव, राहुल मनहरे एवं आकाश दुबे का महत्वपूर्ण भूमिका रही है।