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*नौकरी लगाने के नाम पर… डरा धमका कर… शादी का प्रलोभन देकर … जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार*

बालोद।जिले के पुरूर थाना क्षेत्र में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले और डरा धमका कर, शांदी का प्रलोभन देकर, जबरदस्ती शारिरिक संबंध बनाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वाहन एक सफेद रंग की टाटा इंडिगो कार को जप्त किया गया।थाना पुरूर में पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग रामगोपाल गर्ग के निर्देशन प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक एस०आर० भगत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय अशोक कुमार जोशी के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गुरूर बोनीफास एक्का के पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी पुरूर निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस थाना पुरूर की टीम को धारा 69,351(3),115(2),318(4), भारतीय न्याय संहिता के आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की गई। पुलिस ने बताया कि थाना पुरूर क्षेत्रांतर्गत की प्रार्थीया ने लिखित आवेदन पेश किया कि आरोपी देवानंद यदु पिता दीनदयाल यदु उम्र 32 साल ग्राम कोहकामेटा थाना केशकाल जिला कोण्डागांव के द्वारा 25 मई 2024 से 10 अगस्त .2024 तक पीड़ीता को नौकरी लगाने के नाम पर 10,000 रू की धोखाधड़ी कर, डरा धमका कर, शांदी का प्रलोभन देकर, जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती शारिरिक संबंध बनाया बनाने की रिपोर्ट पर थाना पुरूर में अपराध क्रमांक 93/2024 थारा 69,351 (3), 115 (2),318 (4), भारतीय न्याय संहिता कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया कायमी बाद से आरोपी अपने सकुनत से फरार था तथा अपना मोबाईल बंद कर दिया था, जिसकी लगातार पता तलाश किया जा रहा था, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में बुधवार को आरोपी अपने निवास स्थान पर आने की मुखबीर सूचना पर आरोपी के घर में दबिस देकर पकड़ा गया, जिसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।उक्त प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी में निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा, आरक्षक लिखन कुमार साहू, गुणेश यादव, विवेक सिन्हा, किशोर साहू सुरेश पटेल की सराहनीय भूमिका रही।

 

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