प्रदेश रूचि

भर्रीगाँव पुरुर में आयोजित कर्मा जयंती कार्यक्रम में उमड़े समाज के लोग…कार्यक्रम में शामिल जिपं अध्यक्ष बोले साहू समाज प्रदेश के विकास में महती भूमिका निभा रही हैराज्यपाल रमेन डेका से मिले जिले भाजपा नेता..औपचारिक मुलाकात कर किए ये चर्चाराज्यपाल रमेन डेका ने प्रशासनिक बैठक गिरते जलस्तर पर जताई चिंता…तो वही सड़क दुर्घटना ,अवैध मादक पदार्थों की बिक्री रोकने सहित दिए ये निर्देशमेढ़की में आतिशबाजी और कलश यात्रा निकालकर मनाया गया कर्मा जयंती…नवनिर्वाचित पंच और कांग्रेस जिलाध्यक्ष का हुआ सम्मानछग के राज्यपाल का बालोद दौरा..हितग्राहियों और लखपति दीदियों से किए मुलाकात…अधिकारियो के साथ बैठक में दिए ये निर्देश


बालोद जिले के उपभोक्ताओं को आज मिलेगी बड़ी सौगात ..बालोद में आज उपभोक्ता फोरम का शुभारंभ

बालोद अब बालोद जिलेवासियों को उपभोक्ता अधिकार के मामले में काफी राहत मिलेगी। खासकर बैंकिंग, ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग सहित उपभोक्ता सेवाओं से जुड़ी शिकायतो को लेकर बालोद जिले वासियों को दुर्ग जिले में स्थित उपभोक्ता फोरम के चक्कर काटने पड़ते थे लेकिन आज बालोद जिले में भी छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रायपुर छत्तीसगढ़ के अधीनस्थ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बालोद का शुभांरभ आज हो जायेगा । इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में
छ.ग. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष व न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया तथा कार्यक्रम का अध्यक्षतजिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. प्रज्ञा पचौरी द्वारा की जाएगी। इस दौरान हिमांशु जैन रजिस्ट्रार छ.ग. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रायपुर,बालोद जिले के कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल सहित जिले के तमाम वरिष्ठ अधिवक्ता व अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहेंगे।


क्या राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (CGSCDRC), छ.ग. छत्तीसगढ़ में एक अर्ध-न्यायिक आयोग है जिसे 2003 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया था। इसका मुख्य कार्यालय रायपुर तथा सर्किट बेंच बिलासपुर में है। आयोग का नेतृत्व उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 47(1)(ए)(i) में प्रावधान है कि राज्य उपभोक्ता आयोग के पास अधिकार क्षेत्र होगा:- दस करोड़ तक की कीमत की शिकायत पर विचार करने के लिए और जिला आयोगों के आदेशों से अपीलीय और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार भी होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!