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बालोद जिले के करहीभदर सरपंच हत्याकांड मामले में न्यायालय ने आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

बालोद बालोद जिले के करहीभदर हत्याकांड मामले में बालोद जिला सत्र न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरोजनंद दास ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है ।जिसमे इस हत्यकांड में शामिल आरोपियों को आजीवन कारावास का सजा सुनाया है मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी अशोक कुमार साहू , हरिशचन्द्र नेमीचंद साहू उर्फ नवीन साहू , हेमन्त कुमार साहू ,कामता साहू पूनमचंद ग्राम चिरईगोड़ी थाना बालोद को भादवि की धारा 302 के आरोप में आजीवन कारावास व सभी को 1,000 -1,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। मामले में अभियोजन के अनुसार 25 जनवरी 2021 को ग्राम चिरईगोड़ी में तत्कालीन सरपंच ओंकार साहू करहीभदर थाना बालोद की मौत की सूचना पर मौके पर पहुंचकर प्राथी पुरानिकराम साहू निवासी करहीभदर की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध मर्ग इंटीमेशन कायम कर विवेचना में लिया गया। मर्ग पंचनामा कार्यवाही दौरान पाया कि मृतक ओंकार साहू का शव खेत में एक लाल रंग के मैसी ट्रेक्टर के बड़े चक्का एवं ट्रैक्टर के पीछे लगे दतारी के मध्य पेट के बल कीचड़ से सना हुआ मिला जिसे बाहर निकालकर देखा तो मृतक के सिर के बीचों-बीच व शरीर के अन्य हिस्सों को डण्डा, रॉड आदि से मारकर हत्या करना पाया गया। प्रकरण की विवेचना दौरान आरोपी अशोक कुमार साहू, हरीशचन्द्र साहू, नेमीचंद साहू, हेमन्त कुमार साहू को अभिरक्षा में लेकर मेमोरेण्डम कथन एवं साक्षियों के कथन से पाया कि आरोपी अशोक कुमार साहू, हरिश्चन्द्र साहू नेमीचंद साहू, हेमन्त कुमार साहू, कामता साहू एवं पुनम साहू सभी ने मिलकर घटनास्थल खेत में धान बोवाई की बात को लेकर लड़ाई-झगड़ा कर सभी मिलकर ओंकार साहू को लाठी डण्डा, पाना एवं फावड़ा से मारकर हत्या करना एवं पटना के पश्चात ओंकार साहू की हत्या को छुपाने के लिए शव को खेत में रखे ट्रैक्टर के बड़े चक्का एवं पीछे लगे दतारी के बीच में डाल दिया। आरोपियों द्वारा अपराध घटित करना पाए जाने से धारा 302, 201, 147 भादंवि के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना पश्चात निरीक्षक जीएस ठाकुर द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला बालोद के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां से मामला 24 मई 2021 को सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में उपार्पित किया गया जहां विचारण के दौरान आए साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया।

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