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बिना शादी के रहते थे एक साथ..फिर कर दी अपने ही गर्लफ्रैंड की हत्या..अब मिला आजीवन कारावास की सजा

बालोद, बालोद सरोज नंद दास, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी संतोष कुमार पिता रामप्रवेश प्रसाद उम्र 25 वर्ष, वार्ड क्र० 13 पाली रोख डेहरी आनसन, जिला रोहतास (बिहार) को भादवि की धारा 302 के आरोप में आजीवन कारावास व 01 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी चित्रांगद देशमुख, अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा किया गया, जिसके अनुसार 12 जनवरी 2020 को देवदास कुमार मारकण्डे थाना राजहरा में इस आशय की सूचना दिया कि उसकी बहन आशा उर्फ पोतो मारकण्डे सांस कार्यक्रम में नाचने-गाने उत्तरप्रदेश, बिहार जाती थी। 7 माह पहले उसी क्षेत्र में रहने वाले संतोष सोनी के साथ वापस राजहरा आकर दोनों एक साथ घर में पति-पत्नी जैसे रहते थे। शादी नहीं किये थे। 12 जनवरी 2020 को सुबह 11:00 बजे आशा उर्फ पोतो भारकण्डे घर से बाहर नहीं दिखाई दी, तब उनके नाना मनराखन गांड़ा घर का दरवाजा खोलकर अंदर घुसकर आशा उर्फ पोतो मारकण्डे को देखे तो वह मृत हालत में खाट में पड़ी है. चेहरे और गले में चोट का निशान है तथा संतोष सोनी रात से घर से भाग गया है। संतोष सोनी ही आशा उर्फ पोतो मारकण्डे की हत्या कर भाग गया है, जिससे आशा मृत हालत में पड़ी है। उक्त सूचना पर थाना राजहरा द्वारा अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु की सूचना क्रमांक 02 / 2020 दर्ज कर मामले को मर्ग जांच में लिया गया। मर्ग जांच दौरान शव का पंचनामा कार्यवाही कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। डॉ. द्वारा पी. एम. में आशा की मृत्यु “हत्यात्मक” प्रकृति का होना बताये जाने पर अभियुक्त संतोष सोनी के विरुद्ध संदेह के आधार पर भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया। निरीक्षक मनीष शर्मा, निरीक्षक, टी.एस. पट्टावी द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजहरा में पेश किया गया। विचारण का क्षेत्राधिकार सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में घटना के समय अभियुक्त, मृतिका आशा उर्फ पोतो मारकण्डे के साथ घर में उपस्थित था। अभियुक्त के द्वारा Last Seen Theory का खंडन नहीं किया है। जहां विचारण के दौरान आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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