बालोद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भंवरमरा के ग्रामीण चिकित्सा सहायक श्री सुनील कुमार यादव को बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में कहा गया है कि जिला कार्यालय के अधिकारियों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भंवरमरा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिसमें आप अपने कार्यक्षेत्र में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए गए एवं अस्पताल में उपस्थित स्थानीय मरीजों से प्राप्त शिकायत अनुसार निरंतर आप अपने कार्यक्षेत्र में अनुपस्थित रहते हैं। आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अधिनियम 1965 के नियम 3(1) के उप अधिनियम (1)(2)(3) एवं कोविड-19 नियंत्रण रोकथाम एवं बचाव हेतु छत्तीसगढ़ आवश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्ता निवारण अधिनियम 197 (क्र.10 सन 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) का घोर उल्लंघन कि श्रेणी में आता है। क्यों न आपके द्वारा किए उक्त कृत्य के संबंध में कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। तत्संबंध में कारण बताओ नोटिस का जवाब, खण्ड चिकित्सा अधिकारी के स्पष्ट अभिमत के साथ 03 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
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