बालोद-पीएलसीएल निवेशकों का ब्याज सहित पैसा का भुगतान करने की मांग को लेकर बालोद जिला के निवेशकों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व आरएम लोढ़ा कमेटी मैटर ऑफ पीएसीएल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौपा हैं।बालोद जिले के लगभग 80 हजार निवेशकों का 125 करोड़ की राशि वापस नही हुआ हैं। ज्ञापन में बताया गया कि पर्ल्स ग्रुप ऑफ कम्पनी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कर 1983 में अपनी योजनाएँ चला रही थी। इसी क्रम में में पीएलसीएल लिमिटेड से रियल इस्टेट योजना चला रहा था। सरकार कि केन्द्रिय जाँच एजेन्सी, आडिट लाइसेंस की नवीनीकरण करता रहा। आयकर विभाग नियमतः टैक्स लेता रहा, यहाँ तक कि 2013 तक सर्वोच्च न्याय पालिका निर्देशानुसार कम्पनी के कार्यप्रणाली में कोई दोष साबित नही कर पाई। परन्तु 22 अगस्त 2014 को ऐसा क्या हो गया कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कम्पनी के योजनाओ को अवैध मानकर कारोबार बंद कर सारे बैंक खाते एवं सम्पत्तियों को जब्त कर लिया। जिससे निवेशको का पैसा मिलना बंद हो गया। जो सेबी रिपोर्ट अनुसार देश के 5.85 करोड़ निवेशकों का 49100 करोड़ रुपये है।
बालोद जिला के लगभग 80 हजार निवेशकों का 125 करोड़ रुपये नही हुआ वापसी
जिलाध्यक्ष सेवकराम पटेल ने बताया कि बालोद जिला के लगभग 80 हजार निवेशकों का 125 करोड़, एवं पूरे छ.ग. से लगभग 10 लाख निवेशकों का 1000 करोड़ रुपये शामिल है। कम्पनी अपने पक्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील कि जहाँ मामला कोर्ट के निगरानी में है। ऑल इनवेस्टर सेफ्टी आर्गेनाइजेशन संगठन एक जन कल्याणकारी राष्ट्रीय पंजीकृत संस्था है। जिसके द्वारा भी निवेशकों का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के हित को ध्यान में रखते हुए 2 फरवरी 2016 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर. एम. लोढा कि अध्यक्षता में समिति गठित कर सम्पत्तियों को निलाम कर निवेशकों का पैसा 6 माह के अन्दर वापस करने का फैसला सुनाया लेकि आज 6 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी निवेशकों का पैसा वापसी नहीं हो पाया है। और कुछ लोगो कि रकम वापसी हुई है। जिसमें भी त्रुटि है।
पैसा की वापसी के लिए दर दर भटक रहे निवेशक
उपाध्यक्ष भीष्मपिता साहू ने बताया कि ए.आई.एस.ओ. संगठन क्षेत्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अनेको धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार केन्द्र सरकार तथा संबंधित विभाग को ज्ञापन दिये गये लेकिन कुछ भी नही हुआ। पी.ए.सी.एल मामले में लोढ़ा कमेटी कि कार्यप्रणाली पूर्ण रूप से सेबी द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो केन्द्र सरकार कि एजेन्सी है। इसके समाधान के लिए भारत भर के विधायकों एवं सांसदों को भी ज्ञापन दिया गया | लेकिन आज तक उनके द्वारा निवेशकों के हित में कोई कदम नहीं उठाया गया जबकि केन्द्रीय जाँच एजेन्सी (सीबीआई) कि रिपोर्ट अनुसार कम्पनी कि जब्त सम्पत्तियाँ देनदारी से लगभग चार गुना • अधिक हैं, जो auctionpacl.com में अपलोड है। वहीं छ.ग. मे 529 एकड़ जमीन एवं रायगढ़ और रायपुर का कार्यालय बिल्डिंग सम्पत्ति के तौर पर है। कम्पनी की पूरे देश में पर्याप्त सम्पत्तियाँ होने के बावजूद केन्द्र कि संस्था सेबी पिछले 6 वर्षों में निवेशकों का धन वापसी करने में असमर्थ रही 1 सुप्रीम कोर्ट का आदेश एवं निवेशकों के द्वारा लगातार प्रदर्शन के बाद भी केन्द्र सरकार एवं सेबी द्वारा पहल करना तो दूर और भी समस्याएँ पैदा कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा जो कार्यवाही पी.ए.सी.एल. निवेशको के लिये किया जा रहा है उससे पैसा मिलना संभव नहीं है बार-बार संगठन द्वारा मुख्यमंत्री से मुलाकात करने समय मांगा जा रहा है लेकिन आज तक समय नहीं दिया। जिससे निदेशकों में आक्रोश व्याप्त है। जिसके कारण बुधवार को बालोद जिला मुख्यालय में अपनी समस्याओं के समाधान की मांग संबंधित ज्ञापन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं आर. एम. लोडा कमेटी को जिलाधीश बालोद द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। आगे जल्द से जल्द धन वापसी संबंधित निपटारा न होने की स्थिति में उग्र आंदोलन किया जायेगा। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्यरूप से ए.आई.एस.ओ. के प्रदेश अध्यक्ष श् नरेश सागरवंशी , प्रदेश कोर कमेटी पदाधिकारीगण एच. के. देशमुख, जिलाध्यक्ष सेवकराम पटेल, यादराम साहू, निलेश पटेल, ठाकुर राम साहू, राजकुमार साहू, राजू देवांगन, ब्लाक अध्यक्ष भीष्मपिता साहू, गुरुर ब्लाक, गुण्डरदेही ब्लाक लोकेश सिन्हा, डाँडी लोहारा ब्लाक दाऊलाल निषाद, एवं सैकड़ों के संख्या में निवेशक उपसस्थित हुए।
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