बालोद।थाना डौण्डी के अप. क्रमांक 63/2024 धारा 376(2)(n)ipc.4,5( j)(ii), 5(l) पाॅक्सो एक्ट के प्रकरण में प्रार्थीया ने अपने रिपोर्ट में दिनांक 15.02.2023 को कुम्हली गांव शादी में गयी थी तो अक्षय चंदेल से परिचय हुआ जिसने अपना मोबाईल नम्बर देकर बात करने लगा दिनांक 21.02.2023 को चिखली मण्डाई में अक्षय बुलाया तो पीड़िता गई थी। अक्षय अपनी बड़ी मां के घर में ले गया, घर में कोई नहीं था, अक्षय चंदेल पीड़िता से तुझसे प्यार करता हुं हम दोनों एक ही समाज के है तुमसे शादी करूंगा बोलकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया और पीड़िता के साथ बातचीत करते रहा था तथा अप्रैल 2023 में पीड़िता को किल्लेवाड़ी मंदिर ले गया था वहां भी डेम की ओर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया। अक्षय ने पीड़िता के साथ शादी करने का आश्वासन देकर शारीरिक संबंध बनाया है आखिरी बार आरोपी ने पीड़िता के घर मिलने आया था और पीड़िता के साथ गलत काम किया है पीड़िता ने पुरी बात अपनी मां को बतायी और अपनी मां के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने थाना बालोद गयी, घटना स्थल थाना डौण्डी क्षेत्र का होने पर थाना बालोद में अप.क्र. 00/2024 धारा 376(2)(n)ipc.4,5( j)(ii), 5(l) पाॅक्सो एक्ट तहत रिपेार्ट दर्ज किया गया है जिसे असल नंबरी हेतु थाना डौण्डी को डायरी प्राप्त होने पर असल नंबरी अपराध क्रमांक 63/2024 धारा 376(2)(n)ipc.4,5( j)(ii), 5(l) पाॅक्सो एक्ट रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। प्रकरण के गंभीरता को देखते हुए श्रीमान एस.आर. भगत पुलिस अधीक्षक महोदय जिला बालोद एवं श्रीमान अशोक कुमार जोशी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जिला बालोद व डॉ चित्रा वर्मा नगर पुलिस अधीक्षक राजहरा, के निदेशानुसार कार्यवाही करते हुए उपनिरीक्षक मनीष सेण्डे थाना प्रभारी डौण्डी एवं थाना डौण्डी स्टाॅफ के द्वारा ओरोपी अक्षय चंदेल पिता शत्रुहन चंदेल उम्र 24 साल साकिन कुम्हली थाना गोटाटोला जिला मानपुर मोहला अंबागढ़ चैकी के होने की सुचना मिलने पर हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकर किया बाद आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया है।