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बालोद बघमरा रेलवे क्रासिंग के पास हुए ट्रक लूट मामले में कवर्धा इन 4 लोगो के खिलाफ लूट का मामला दर्ज

बालोद-बालोद थाना क्षेत्र के ग्राम बघमरा रेल्वे फाटक के पास राजेश साहू, निवासी कुटकीपार, थाना सहसपुर लोहारा अपने अन्य 03 साथियों के साथ 02 मोटर सायकल में आकर बल पूर्वक राजनांदगांव निवासी प्रतीक अग्रवाल द्वारा खरीदी किये हाईवा क्रमांक CG 09 JE 8987 में सवार चालक लिखावन मात्रे को रोककर राजेश साहू द्वारा उक्त हाईवा को अपने नाम पर होने का दस्तावेज होने का दिखाकर अपने अन्य 03 साथियों के साथ मिलकर चालक लिखावन मात्रे से बल पूर्वक हाईवा को लूटकर ले जाने का मामला सामने आया है । प्रार्थी प्रतीक अग्रवाल ने बुधवार को बालोद थाना पहुचकर राजेश साहू व उनके 3 साथियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने राजेश व उनके तीन साथियों के खिला धारा 392,34 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है ।

श्री राम ट्रांस्फोर्ट फ़ायनेश कंपनी से नीलामी में बोली लगाकर 17 लाख रुपये में प्रतीक अग्रवाल ने खरीदी 12 चक्का हाइवा

प्रार्थी प्रतीक अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि श्री राम ट्रांसपोर्ट फायनंस कंपनी लिमिटेड की कवर्धा शाखा से एक मालवाहक हाईवा (12 चक्का) गाड़ी जिसका क्रमांक सी.जी. 09 जेई 8987 दिनांक 15 मई 2020 को उनके द्वारा की गई निलामी में 17 लाख रूपये की बोली लगाकर क्रय की गई थी । जिसके पश्चात उसमे 3 प्रतिशत जी.एस.टी. एवं 01 प्रतिशत टी.सी.एस. का कर लगाकर इस प्रकार से श्री राम कंपनी द्वारा मुझे उक्त गाड़ी 17 लाख 68 हजार रुपये में जून के प्रथम सप्ताह में प्रदान की गई थी जब श्री राम कंपनी द्वारा मुझे प्रदान की गई उस समय हाईवा गाड़ी चलने की स्थिति में नहीं थी तथा उक्त गाड़ी के आर.सी. बुक व अन्य दस्तावेजों में राजेश साहू, लाला राम साहू आयु लगभग 29 वर्ष निवासी कुटकीपारा सहसपुर लोहारा जिला कबीरधाम का नाम स्वामी के रूप में दर्ज था तथा हाइपोफिकेशन के रूप में श्री राम कंपनी लिमिटेड का नाम दर्ज था । श्री राम कंपनी लिमिटेड द्वारा नीलामी के पूर्व एवं मुझे हाईवा गाड़ी प्रदान करते समय यह जानकारी दी गई थी कि राजेश साहू द्वारा उक्त हाईवा गाड़ी 34 लाख रूपये के ऋण राशि प्राप्त कर क्रय की गई थी जिसकी प्रतिमाह किश्च 80 हजार रुपये थी ।

राजेश साहू दो वर्ष में फ़ायनेश कंपनी को 9 लाख 93 हजार रुपये किया भुगतान

 

प्रतीक अग्रवाल ने बताया कि राजेश साहू नियमित रूप से किश्त की राशि का भुगतान नहीं कर रहा था एवं दो वर्ष में मात्र 9 लाख 93 हजार रूपये की राशि का ही भुगतान किया गया था । जिसके कारण उनके द्वारा विधिवत् पुलिस थाना कवर्धा में 18 मार्च 2020 को सूचना देने के पश्चात एवं अन्य विधिवत् कार्यवाहियां करने के पश्चात फायनंस के शर्तो के अंतर्गत विधिवत् हाईवा गाड़ी राजेश से वापस लेकर श्री राम ट्रास्पोर्ट फायनंस के कंपनी के रायपुर स्थित यार्ड में खड़ी की गई राजेश साहू को राशि पटाने का समुचित अवसर प्रदान किया गया । इसके पश्चात भी उसके द्वारा उक्त अवधि तक बकाया किश्तो की राशि का भुगतान नहीं किया गया । जिसके कारण उक्त हाईवा गाड़ी की नीलाम की गई है।


फ़ायनेश कंपनी रायपुर के यार्ड में खड़ी हाइवा को प्रतीक अग्रवाल को दिया कब्जा

प्रतीक अग्रवाल ने बताया कि हाइवा नीलामी के साथ ही यह भी आश्वस्त किया गया था कि वे आर.टी.ओ. व अन्य दस्तावेजों में हमारा नाम दर्ज करवाकर देंगे । इस संबंध में उन्होंने यह भी जानकारी दी गई कि उनके द्वारा उक्त हाईवा गाड़ी को हमारे नाम से ट्रांसफर करने हेतु आर.टी.ओं. कवर्धा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया । इस मध्य हमारे द्वारा नीलामी जी.एस.टी. एवं टी.सी.एस. की राशि का भुगतान श्रीराम ट्रास्पोर्ट फायनेंस कंपनी लिमिटेड में करने के पश्चात उसके अधिकारियों द्वारा उनके द्वारा हमें उनके रायपुर यार्ड में खड़ी हाईवा गाड़ी दिखकार वही उसका कब्जा प्रदान किया गया । जिस समय उक्त हाईवा गाड़ी हमें दिखाकर उसका स्वामित्व हमें बताते हुए हमें उसे प्रदान किया गया उस समय उक्त हाईवा गाड़ी के सभी 12 टायर टयूब खराब थे । चेचिस जेक बाडी व अन्य इंजन संबंधी कार्य कराये जाने पर जो कि मैंने गाड़ी प्राप्त करने के बाद कराया । जिसमें मेरा लगभग 7 लाख 52 हजार रूपये खर्च हो गये इस प्रकार से उक्त हाईवा गाड़ी मुझे लगभग 25 लाख 20 हजार की पड़ी ।

राजेश साहू व उनके तीन साथियों द्वारा हाइवा चालक के साथ मार पीटकर मोटरसाइकिल में बिठाकर ले गए अपने साथ

उक्त गाड़ी क्रय किये जाने के पश्चात मेरे द्वारा हाईवा वाहन का संचालन ड्राईव्हर के रूप में किया जा रहा था । जिसे मेरे पास कार्यरत ड्राईव्हर लिखावन मात्रे निवासी जुरलाकला बल्देवपुर तहसील व थाना खैरागढ़ जिला राजनांदगांव चला रहा था । 26 जनवरी 2021 को जब उक्त ड्राईव्हर मेर स्वामित्व के उपरोक्त हाईवा वाहन को रेत लेने हेतु ओरमा जिला बालोद जा रहा था, तभी अचानक राजेश साहू आ0 श्री लाला राम साहू आयु लगभग 29 वर्ष निवासी कुटकीपारा थाना व तहसील सहसपुर लोहारा जिला कबीरधाम अपने 5- 6 साथियों के साथ 03 मोटर सायकल में आकर मेरे ड्राईव्हर द्वारा चलायी जा रही हाईवा गाड़ी सी.जी. जेई 8987 जिसे श्री राम ट्रास्पोर्ट लिमिटेड कंपनी ने नीलामी में मुझे विक्रय किया था को चारों ओर से घेर लिया और यह कहते हुए कि गाड़ी उसके नाम पर है, तुम कैसे चला रहे हो उसके साथ गाली- गलौज व मारपीट कर गाड़ी को छीन लिया उसे गाड़ी से उतार कर अपने मोटर सायकल में बिठाकर गाड़ी को उससे छीन कर ले गए उसे अपने साथ मोटर सायकल पर बिठाकर ग्राम धमधा के पास तक ले गए एवं उसे उतार दिया इस मध्य में उसके मोबाइल व अन्य सामान भी अपने पास रखे हुए थे । इस मध्य जहां मेरे ड्राईव्हर से हाईवा गाड़ी छीने थे वहां से उक्त हाईवा गाड़ी को राजेश साहू के साथ आया था चला रहा था । ग्राम धमधा के पास सुनसान जगह में मेरे ड्राईव्हर को उन्होंने उतार दिया और हाईवा गाड़ी को ले गए अन्य लोग मोटर सायकल से रवाना हो गया है ।

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