नारायणपुर- आईपीएस सदानंद कुमार, पुलिस अधीक्षक, नारायणपुर के निर्देशानुसार निरीक्षक मालिकराम केंवट एवं निरीक्षक नरेश सलाम के हमराह में डीआरजी बल ग्राम बेचा, हितुलवाड़, कावानार, ब्रेहबेडा की ओर एरिया डोमिनेशन / नक्सल गस्त सर्चिंग पर निकली थी। डीआरजी टीम एरिया डोमिनेशन / नक्सल गस्त सर्चिंग करते हुये बेचा से हितुलवाड़ की ओर आगे बढ़ रहे थे कि हितुलवाड के जंगल में कुछ व्यक्ति पुलिस पार्टी को देखकर भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस पार्टी – डीआरजी बल घेराबंदी कर कुछ लोगों को पकड़ा, पूछताछ करने पर 03 लोगों ने खुद को नक्सली बताते हुए नक्सल अपराध कारित करने की बात बताया। दो नक्सली मनीराम दर्रो उर्फ रंजीत और रामधर कोर्राम उर्फ रैयसिंह उर्फ रायसिंह ने दिनांक 23.03.2021 को कैम्प कडेनार एवं कन्हारगांव के मध्य रोड़ ग्राम बुकिनतोर पुलिया के पास हुये आईईडी ब्लास्ट में शामिल होना स्वीकार किया। ये दोनों घटना दिनाँक को पुलिस पार्टी को जान से मारने व हथियार लुटने की नियत से घटना स्थल पर कई आईईडी लगाकर रखे थे।
जिसमें से एक आईईडी को ब्लास्ट कर पुलिस बस को ब्लास्ट किया गया था शेष आईईडी ब्लास्ट नही हो पाया था जिसे पुलिस पार्टी के जाने के बाद अगले दिन दोनों आरोपियों ने घटना स्थल के पास से एक आईडी को निकाल कर हितुलवाड के जंगल में छिपाया था। जिसे पुलिस पार्टी दोनों आरोपियों के साथ ग्राम हितुलवाड के जंगल जाकर आरोपियों के निशानदेही पर एक कुकर आईईडी बम लगभग 05 कि०ग्रा०, एक डेटोनेटर, लाल काले कलर का बिजली वायर लगभग 05 मीटर बरामद कर जप्त करते हुए दोनों आरोपियों को थाना छोटेडोंगर के अपराध क्रमांक 04/2021, धारा 147, 148, 149, 307, 302 (भादवि), 25, 27 (आर्म्स एक्ट), 3,5 (विप अधि.), 13(1), 20, 38(1), 29(1) वि.क्र.क.नि. अधिनियम के तहत गिरफ्तार माननीय विशेष न्यायाधीश, एनआईए एक्ट, कोंडागांव के समक्ष पेश किया गया। बुकिंगतोर बम ब्लास्ट एक बड़ी नक्सल घटना थी जिसमें 05 जवान शहीद हुए थे, घटना के बाद से ये दोनों आरोपी फरार थे जिन्हें पुलिस लंबे दिनों से तलाश रही थी। तथा भगत कोर्राम उर्फ बल्कु कोर्राम, पिता धौजन, उम्र 40 वर्ष, जाति गोंड, निवासी ग्राम हितुलवाड, थाना छोटेडोंगर के द्वारा दिनाँक अप्रैल 2020 तथा दिनाँक 01.12.2021 को कडेमेटा-कडेनार के मध्य रोड निर्माण और पुलिया निर्माण को ध्वस्त करने की घटना में शामिल होना स्वीकार करने पर थाना छोटेडोंगर के अपराध क्रमांक 25/2020 धारा 147, 148, 149, 431 भादवि 03 लो.स.क्ष.नि. अधिनियम तथा 05/2021 धारा 147,148, 149, 307 भादवि 25 आर्म्स एक्ट 3, 5 वि.प. अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर माननीय मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट, नारायणपुर के समक्ष पेश किया गया।