दिल्ली हाइकोर्ट के 30 जून के निर्णयानुसार अब कोविड से मृत परिवारों को मिलेगा इतनी सहायता राशि..लेकिन इसके लिए आपको करने पड़ेंगे इन नियमो का पालन
बालोद-बालोद जिले में अगर किसी व्यक्ति की मौत कोरोना के कारण हुई है तो उसके परिवार वालों को 50 हज़ार रुपये की राशि दी जाएगी । आपको बताते चले कि इस सम्बंध में आदेश जारी किया गया है । आदेश में कहा गया है कि व्यक्ति की मौत कोरोना के चलते हुई है, ऐसा उल्लेख…