बालोद, डौंडीलोहारा विकासखंड के आशीष कुमार कुलदीप शिक्षक एल. बी. बालक आश्रम धुमादाह द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के अनापत्ति एवं पहचान पत्र के पासपोर्ट बनाये जाने तथा विदेश भ्रमण किये जाने की शिकायत पर कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक के द्वारा निलंबन की कार्यवाही की गई है।
आशीष कुमार कुलदीप का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के विपरित होने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बालोद के प्रस्ताव एवं अनुशंसा के आधार पर छ.ग. सिविल सेवा (नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत् शिक्षक कुलदीप को निलंबित किया गया है।