बालोद-जिला बदर वो प्रशासनिक कार्यवाही है, जिसमें आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त व्यक्तियों को कुछ निर्धारित समय के लिए जिला से बाहर कर दिया जाता है।छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5, 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने विक्की उर्फ अभिषेक राव पिता मोहन राव, उम्र 24 वर्ष साकिन टीचर कॉलोनी रोड थाना राजहरा को आगामी एक वर्ष के लिए जिला बालोद, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगाव, कांकेर जिलों की राजस्व सीमाओं से जिला बदर का आदेश पारित किया है।
विक्की के खिलाफ दर्ज हैं 7 प्रकरण
विक्की उर्फ अभिषेक राव पर गाली गुफ्तार करना, जान से मारने की धमकी देना, धारदार हथियारों से लैस होकर हमला कर लोगों को चोट पहुंचाना, अवैध रूप से शराब विक्रय करना, गांजा की तस्करी करने का राजहरा थाने में 7 प्रकरण दर्ज है।